हिमाचल हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय: इस्तीफे से खाली पद नई रिक्तता मानी जाएगी
Himachal: हाईकोर्ट ने कहा- चयनित उम्मीदवार के इस्तीफे से खाली हुआ पद नई रिक्तता, वेटिंग लिस्ट से नियुक्ति नही
Amar Ujala
Image: Amar Ujala
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है कि चयनित उम्मीदवार के इस्तीफे से खाली हुआ पद नई रिक्तता है, जिसे वेटिंग लिस्ट से नहीं भरा जा सकता। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने कहा कि ज्वाइनिंग के बाद पुरानी चयन प्रक्रिया समाप्त हो जाती है।
- 01चयनित उम्मीदवार के इस्तीफे से खाली पद नई रिक्तता मानी जाएगी।
- 02वेटिंग लिस्ट से नियुक्ति नहीं की जा सकती।
- 03ज्वाइनिंग के साथ पुरानी चयन प्रक्रिया समाप्त हो जाती है।
- 04अतीत में की गई नियुक्तियों को भविष्य में आधार नहीं बनाया जा सकता।
- 05सरकारी नौकरियों में वेटिंग लिस्ट का अधिकार ज्वाइनिंग तक सीमित है।
Advertisement
In-Article Ad
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि यदि कोई चयनित उम्मीदवार सरकारी नौकरी में शामिल होने के बाद इस्तीफा देता है, तो उस पद को वेटिंग लिस्ट से नहीं भरा जा सकता। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने कहा कि ज्वाइनिंग के साथ ही पुरानी चयन प्रक्रिया समाप्त हो जाती है और इस्तीफे से उत्पन्न होने वाली रिक्तता को नई वैकेंसी माना जाएगा। अदालत ने यह भी कहा कि सरकारी नौकरियों में वेटिंग लिस्ट का अधिकार केवल तब तक है जब तक चयनित उम्मीदवार ज्वाइन न करे। एक बार ज्वाइनिंग होने के बाद प्रतीक्षा सूची का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि अतीत में कानून की अनदेखी कर कोई नियुक्ति दी गई है, तो उसके आधार पर भविष्य में गलत आदेश जारी नहीं किया जा सकता।
Advertisement
In-Article Ad
इस निर्णय से सरकारी नौकरी की प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और उम्मीदवारों को सही तरीके से नियुक्ति का अवसर मिलेगा।
Advertisement
In-Article Ad
Reader Poll
क्या आपको लगता है कि सरकारी नौकरी के लिए वेटिंग लिस्ट का अधिकार उचित है?
Connecting to poll...
More about हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल हाईकोर्ट ने फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस मामले में सख्त कार्रवाई के आदेश दिए
Amar Ujala • May 12, 2026

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ऊना में अवैध खैर कटान की जांच के लिए एसआईटी गठित की
Amar Ujala • May 9, 2026

हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: कर्मचारी पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों में अनुबंध अवधि जोड़ी जाएगी
Amar Ujala • May 8, 2026
मूल लेख पढ़ें
पूरी कहानी के लिए मूल स्रोत पर जाएं।




