दिल्ली में लो राइज बिल्डिंगों के लिए अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र अनिवार्य हो सकता है
अब दिल्ली में लो राइज बिल्डिंगों में भी बिजली कनेक्शन के लिए चाहिए होगा फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट ?
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दिल्ली सरकार आग से सुरक्षा नियमों की समीक्षा कर रही है, जिसमें लो राइज बिल्डिंगों के लिए अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (एनओसी) अनिवार्य करने पर विचार किया जा रहा है। हाल के अग्निकांडों के मद्देनजर, लगभग 95% रिहायशी इमारतें वर्तमान में इस प्रमाणपत्र से मुक्त हैं, जिससे सुरक्षा चिंताएं बढ़ रही हैं।
- 01दिल्ली में 95% रिहायशी इमारतें अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र से मुक्त हैं।
- 02सरकार मौजूदा ऊंचाई-आधारित छूट प्रणाली की समीक्षा कर रही है।
- 03हाल के घातक अग्निकांडों के कारण नीति में बदलाव की आवश्यकता महसूस की जा रही है।
- 04बिजली कनेक्शन के लिए अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र अनिवार्य करने का प्रस्ताव है।
- 05सरकार का उद्देश्य अग्नि सुरक्षा मानकों को मजबूत करना है।
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दिल्ली में हाल के आग हादसों ने अग्नि सुरक्षा नियमों को लेकर चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली सरकार ने फायर सेफ्टी में मिल रही छूट की समीक्षा शुरू की है, जिसके तहत लगभग 95% रिहायशी इमारतें अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (एनओसी) से मुक्त हैं। ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि मौजूदा ऊंचाई-आधारित छूट प्रणाली की जांच की जा रही है, जिससे यह तय किया जा सके कि बिजली कनेक्शन देने से पहले फायर एनओसी लेना आवश्यक है या नहीं। हाल ही में पालम और विवेक विहार में हुए अग्निकांडों में 18 लोगों की जान गई, जिससे सुरक्षा मानकों की समीक्षा की आवश्यकता महसूस हुई। यदि प्रस्तावित बदलाव लागू होते हैं, तो अधिक आवासीय भवनों को अग्नि सुरक्षा जांच के दायरे में लाया जाएगा, जिससे राजधानी में अग्नि सुरक्षा मानकों में सुधार होगा।
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यदि अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र की आवश्यकता बढ़ती है, तो यह रिहायशी भवनों की सुरक्षा में सुधार करेगा और संभावित अग्निकांडों से बचाव करेगा।
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