हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: कर्मचारी पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों में अनुबंध अवधि जोड़ी जाएगी
Himachal: कर्मचारी के पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों में जुड़ेगी अनुबंध अवधि, जानें हाईकोर्ट के बड़े निर्णय
Amar Ujala
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों में अनुबंध अवधि को जोड़ने का निर्णय लिया है। इसके तहत कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभों के लिए अनुबंध सेवा के दौरान की वार्षिक वेतन वृद्धि को नोशनल आधार पर शामिल किया जाएगा। सरकार को अगले तीन महीनों में सभी लाभ सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है।
- 01कर्मचारियों के पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों में अनुबंध अवधि जोड़ी जाएगी।
- 02अनुबंध सेवा के दौरान वार्षिक वेतन वृद्धि को नोशनल आधार पर जोड़ा जाएगा।
- 03सरकार को तीन महीनों में सभी लाभ सुनिश्चित करने का आदेश।
- 0429% पदोन्नति कोटे पर रोक लगाई गई है।
- 05याचिकाकर्ताओं को बिना अनुमति याचिका वापस लेने पर फिर से मामला दायर करने की अनुमति नहीं।
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों में अनुबंध अवधि को जोड़ने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस निर्णय के अनुसार, अनुबंध सेवा के दौरान की वार्षिक वेतन वृद्धि को सेवानिवृत्ति लाभों और अंतिम वेतन के निर्धारण के लिए नोशनल आधार पर जोड़ा जाएगा, हालांकि इस अवधि का एरियर नहीं मिलेगा। अदालत ने सरकार को आदेश दिया है कि वह अगले तीन महीनों में सभी लाभ सुनिश्चित करे। इसके अलावा, सहायक अभियंता के पदों पर 29% कोटे के तहत पदोन्नति प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। यदि कोई याचिकाकर्ता अपनी याचिका को बिना अनुमति वापस लेता है, तो उसे उसी मुद्दे पर दोबारा याचिका दायर करने की अनुमति नहीं होगी। यह निर्णय उन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है जो नियमितीकरण और पदोन्नति के लाभों की मांग कर रहे हैं।
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यह निर्णय कर्मचारियों के पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों को बेहतर बनाने में मदद करेगा, जिससे उन्हें वित्तीय सुरक्षा मिलेगी।
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