शिमला में बंधित सड़कों पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन महंगा पड़ेगा
Himachal: शिमला में प्रतिबंधित और सील्ड रोड पर ट्रैफिक नियम तोड़ना पड़ेगा भारी, जुर्माना राशि कई गुना बढ़ाई
Amar Ujala
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हिमाचल प्रदेश के शिमला में बंधित और प्रतिबंधित सड़कों पर बिना पास गाड़ी चलाने पर जुर्माना राशि में कई गुना वृद्धि की गई है। नए नियमों के तहत, उल्लंघन करने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना और 10 दिन की कैद का प्रावधान है।
- 01बंधित सड़कों पर बिना पास गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना
- 02प्रोसेसिंग फीस में कई गुना वृद्धि, जैसे कि 100 रुपये से 500 रुपये
- 03अवहेलना के लिए 10 और 15 दिन की कैद का प्रावधान
- 04नए नियमों के तहत पुलिस अधिकारी मौके पर ही जुर्माना वसूल कर सकेंगे
- 05लिफ्ट के लिए पंजीकरण शुल्क 2,500 रुपये निर्धारित किया गया है
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हिमाचल प्रदेश के शिमला में बंधित और प्रतिबंधित सड़कों पर ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना राशि में कई गुना वृद्धि की गई है। नए संशोधन विधेयक के तहत, बंधित सड़क पर बिना पास गाड़ी चलाने पर अब 10,000 रुपये का जुर्माना और 10 दिन की साधारण कैद का प्रावधान है। प्रोसेसिंग फीस में भी वृद्धि की गई है, जैसे कि बंधित सड़कों के लिए पास की प्रोसेसिंग फीस 100 रुपये से बढ़कर 500 रुपये हो गई है। इसके अलावा, अस्थायी पास के लिए आवेदन शुल्क भी 200 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है। गंभीर मामलों में जुर्माना राशि 2,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी गई है। नए नियमों के अनुसार, अब सहायक उप निरीक्षक (एएसआई) रैंक से नीचे के वर्दीधारी पुलिस अधिकारी मौके पर ही जुर्माना वसूल कर सकेंगे। इसके साथ ही, लिफ्ट के लिए पंजीकरण शुल्क 2,500 रुपये निर्धारित किया गया है।
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यह नियम शिमला में ट्रैफिक प्रबंधन को बेहतर बनाने और अव्यवस्था को कम करने में मदद करेगा।
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