हिमाचल हाईकोर्ट ने फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस मामले में सख्त कार्रवाई के आदेश दिए
Himachal News: फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस मामले में हिमाचल हाईकोर्ट सख्त, एफआईआर करने, एसआईटी बनाने के आदेश
Amar Ujala
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के गंभीर आरोपों पर कड़ा संज्ञान लिया है। अदालत ने ऊना के पुलिस अधीक्षक को एफआईआर दर्ज करने और विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन करने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 23 जून को होगी।
- 01हिमाचल हाईकोर्ट ने फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस मामले में सख्त कार्रवाई के आदेश दिए।
- 02पुलिस अधीक्षक ऊना को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया।
- 03विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया जाएगा।
- 04अगली सुनवाई 23 जून को होगी।
- 05ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने में दस्तावेजों में भारी गड़बड़ी पाई गई है।
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के गंभीर आरोपों पर सख्त रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने ऊना के पुलिस अधीक्षक को प्रतिवादी के रूप में शामिल करते हुए निर्देश दिया कि यदि कोई संज्ञेय अपराध बनता है, तो तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए। इसके अलावा, पुलिस को एक वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन कर जांच शुरू करने के लिए कहा गया है। अदालत ने सरकार और पुलिस प्रशासन को अगली सुनवाई तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। मामले में जनहित याचिका के माध्यम से कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, जैसे कि एक ही आधार नंबर पर दो लाइसेंस जारी होना और ऐसे लाइसेंस जिनके लाभार्थी संबंधित राज्यों के निवासी नहीं हैं।
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इस मामले की जांच से फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस के मामलों में सुधार हो सकता है, जिससे आम नागरिकों की सुरक्षा बढ़ेगी।
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