दिल्ली हाई कोर्ट ने बिना मंजूरी पेड़ों की छंटाई पर रोक लगाई
बिना पूर्व मंजूरी के पेड़ों की छंटाई से जुड़ी दिल्ली सरकार की SOP पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक
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दिल्ली हाई कोर्ट ने बिना पूर्व मंजूरी के पेड़ों की छंटाई से संबंधित दिल्ली सरकार की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने अधिकारियों की खिंचाई करते हुए कहा कि अदालत के आदेशों का पालन करना अनिवार्य है। अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी।
- 01दिल्ली हाई कोर्ट ने बिना मंजूरी पेड़ों की छंटाई पर रोक लगाई।
- 02अधिकारियों को अदालत के आदेशों का पालन करना अनिवार्य है।
- 03नई एसओपी के तहत हल्की छंटाई के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।
- 04अगली सुनवाई 20 जुलाई को निर्धारित की गई है।
- 05याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि पिछले आदेशों का उल्लंघन हुआ है।
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दिल्ली हाई कोर्ट ने बिना पूर्व मंजूरी के पेड़ों की छंटाई से संबंधित दिल्ली सरकार की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने अधिकारियों की खिंचाई करते हुए कहा कि अदालत के आदेशों का पालन करना अनिवार्य है। अदालत ने 29 मई 2023 को दिए गए आदेश का हवाला देते हुए बताया कि दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम के तहत वृक्ष अधिकारी की विशेष अनुमति के बिना 15.7 सेंटीमीटर तक की मोटाई वाली डालियों की छंटाई पर रोक लगा दी गई थी। इसके बावजूद, 2 मई 2025 को एक नई एसओपी जारी की गई, जिसमें हल्की छंटाई के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं बताई गई। अदालत ने इस मामले में दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी।
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इस निर्णय से दिल्ली में पेड़ों की सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा और अवैध छंटाई पर रोक लगेगी।
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