सेबी का नया नियम: 'सिग्निफिकेंट इंडाइसेज' के लिए ₹20,000 करोड़ AUM की आवश्यकता
SEBI का बड़ा फैसला: ‘सिग्निफिकेंट इंडाइसेज’ के लिए ₹20,000 करोड़ AUM जरूरी; क्या होगा असर?
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भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 'सिग्निफिकेंट इंडाइसेज' की श्रेणी में शामिल होने के लिए म्युचुअल फंड योजनाओं का औसत प्रबंधन अधीन परिसंपत्ति (AUM) ₹20,000 करोड़ निर्धारित किया है। यह नियम पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया है।
- 01सेबी ने 'सिग्निफिकेंट इंडाइसेज' के लिए ₹20,000 करोड़ AUM की आवश्यकता तय की है।
- 02इंडेक्स को 'सिग्निफिकेंट' मानने के लिए उसे पिछले छह महीनों में यह सीमा पार करनी होगी।
- 03एक बार 'सिग्निफिकेंट' बने इंडेक्स को तीन वर्षों तक इस श्रेणी में बने रहना होगा।
- 04नए नियम के तहत इंडेक्स प्रदाता को छह महीने के भीतर सेबी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
- 05सेबी ने प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स की एक प्रारंभिक सूची जारी की है।
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भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 'सिग्निफिकेंट इंडाइसेज' के निर्धारण के लिए एक नई रूपरेखा पेश की है। इसके अनुसार, किसी भी इंडेक्स को तब 'सिग्निफिकेंट' माना जाएगा जब उसे ट्रैक करने वाली म्युचुअल फंड योजनाओं का दैनिक औसत संयुक्त प्रबंधन अधीन परिसंपत्ति (AUM) पिछले छह महीनों में लगातार ₹20,000 करोड़ से अधिक हो। यह कदम सेबी द्वारा इंडेक्स सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। यदि एक बार किसी इंडेक्स को 'सिग्निफिकेंट' श्रेणी में शामिल किया गया, तो वह तब तक इस श्रेणी में बना रहेगा जब तक कि उसका AUM लगातार तीन वर्षों तक निर्धारित सीमा से नीचे नहीं चला जाता। सेबी ने 'सिग्निफिकेंट इंडाइसेज' की एक प्रारंभिक सूची भी जारी की है, जिसमें प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स जैसे सेंसेक्स और निफ्टी 50 शामिल हैं। नए नियम के तहत, इंडेक्स प्रदाताओं को छह महीने के भीतर सेबी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जबकि मौजूदा प्रदाताओं को बदलाव अवधि के दौरान काम जारी रखने की अनुमति होगी।
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इस नए नियम से म्युचुअल फंड निवेशकों को अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही मिलेगी, जिससे वे बेहतर निर्णय ले सकेंगे।
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