ग्रेच्युटी नियमों में बदलाव: नौकरी छोड़ने पर 5 साल की शर्त में संशोधन
ग्रेच्युटी को लेकर बदला नियम, अगर 5 साल से पहले छोड़ी नौकरी, तो क्या होगा?
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नए श्रम कानूनों के तहत ग्रेच्युटी नियमों में बदलाव किया गया है। अब फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट वाले कर्मचारी 1 साल की सेवा के बाद ग्रेच्युटी के लिए पात्र हो सकते हैं, जबकि स्थायी कर्मचारियों के लिए 5 साल की शर्त अभी भी लागू है। यह बदलाव गिग वर्कर्स और कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ के लिए महत्वपूर्ण है।
- 01फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट वाले कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की पात्रता 1 साल से शुरू हो सकती है।
- 02स्थायी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी पाने के लिए 5 साल की सेवा पूरी करनी होगी।
- 03कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे कर्मचारी की मृत्यु या स्थायी विकलांगता, ग्रेच्युटी का भुगतान किया जा सकता है।
- 04नौकरी छोड़ने से पहले, कर्मचारियों को अपने सेवा रिकॉर्ड का ध्यान रखना चाहिए।
- 05मद्रास हाई कोर्ट ने 240 दिन काम करने पर ग्रेच्युटी का हकदार मानने का फैसला दिया है।
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नए श्रम कानूनों के लागू होने के साथ, ग्रेच्युटी नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अब फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट (स्थायी अनुबंध पर काम करने वाले) कर्मचारियों को केवल 1 साल की सेवा के बाद ग्रेच्युटी का लाभ मिल सकता है, जबकि स्थायी कर्मचारियों के लिए 5 साल की शर्त अभी भी लागू है। यह बदलाव गिग वर्कर्स और कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है, क्योंकि इससे उन्हें सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा। हालांकि, स्थायी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी पाने के लिए 5 साल की लगातार सेवा पूरी करनी होगी। कुछ मामलों में, जैसे कर्मचारी की मृत्यु या स्थायी विकलांगता, ग्रेच्युटी का भुगतान किया जा सकता है। एक्सपर्ट प्रतीक वैद्य के अनुसार, अगर कोई कर्मचारी अपने पांचवें वर्ष में 240 दिन काम करता है, तो उसे ग्रेच्युटी का हकदार माना जा सकता है। नौकरी छोड़ने से पहले, कर्मचारियों को अपने नियुक्ति पत्र, सैलरी स्लिप और अटेंडेंस डेटा का रिकॉर्ड रखना चाहिए, ताकि वे अपनी निरंतर सेवा को साबित कर सकें।
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इस बदलाव से गिग वर्कर्स और कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ को ग्रेच्युटी का लाभ मिलने की संभावना बढ़ गई है, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा में सुधार होगा।
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