सुप्रीम कोर्ट ने अरावली में खनन पट्टों पर कोई आदेश नहीं दिया
'अरावली मामले में खनन पट्टा धारकों के पक्ष में फिलहाल कोई आदेश नहीं', सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
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सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों में खनन पट्टा धारकों के पक्ष में कोई आदेश देने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने पर्यावरणीय चिंताओं के कारण खनन गतिविधियों पर रोक लगाई है और विशेषज्ञों की रिपोर्ट आने तक कोई नई अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 01सुप्रीम कोर्ट ने खनन पट्टा धारकों के पक्ष में कोई आदेश पारित नहीं किया है, जब तक कि पर्यावरणीय चिंताएं दूर नहीं होतीं।
- 02प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि खनन गतिविधियों की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक अदालत संतुष्ट नहीं हो जाती।
- 0320 नवंबर, 2025 को, सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला की परिभाषा को स्वीकार किया और नए खनन पट्टों पर रोक लगा दी थी।
- 04अरावली पर्वत की परिभाषा के अनुसार, यह भू-आकृति आसपास के भूभाग से कम से कम 100 मीटर ऊँची होनी चाहिए।
- 05पर्यावरणवादियों ने सुप्रीम कोर्ट की परिभाषा का विरोध किया, जिसके बाद 29 दिसंबर को खनन गतिविधियों पर रोक लगा दी गई।
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सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों में खनन पट्टा धारकों के पक्ष में कोई आदेश देने से इनकार किया है। न्यायालय ने कहा कि उसे इस मामले में खनन को लेकर गंभीर पर्यावरणीय चिंताएं मिली हैं। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची की पीठ ने स्पष्ट किया कि जब तक अदालत पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो जाती, तब तक किसी भी खनन गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी। फरवरी में, सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय और अन्य हितधारकों से अरावली पहाड़ियों की परिभाषा के लिए विशेषज्ञों का नाम सुझाने के लिए कहा था। 20 नवंबर, 2025 को, अदालत ने अरावली पर्वतमाला की एक समान परिभाषा को स्वीकार किया और इसके क्षेत्रों में नए खनन पट्टों पर रोक लगा दी। इस परिभाषा के अनुसार, अरावली पर्वत वह भू-आकृति है, जिसकी ऊँचाई उसके आसपास के भूभाग से कम से कम 100 मीटर अधिक हो। पर्यावरणवादियों ने इस परिभाषा का विरोध किया, जिसके परिणामस्वरूप 29 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने खनन गतिविधियों पर रोक लगा दी।
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इस निर्णय से अरावली क्षेत्र में खनन गतिविधियों पर रोक लगने से स्थानीय पर्यावरण और पारिस्थितिकी की सुरक्षा होगी।
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