राजस्थान में स्कूलों में राजस्थानी भाषा पढ़ाना होगा अनिवार्य: सुप्रीम कोर्ट का आदेश
राजस्थानी भाषा को लेकर बड़ा फैसला, स्कूलों में अनिवार्य होगा पढ़ना, सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी
Nbt NavbharattimesImage: Nbt Navbharattimes
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में सभी सरकारी और निजी स्कूलों में राजस्थानी भाषा को पढ़ाना अनिवार्य करने का आदेश दिया है। सरकार को 30 सितंबर तक इस आदेश की पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। यह निर्णय राज्य की सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
- 01सुप्रीम कोर्ट का आदेश, राजस्थानी भाषा को स्कूलों में पढ़ाना अनिवार्य
- 02सरकारी और निजी दोनों स्कूलों पर लागू होगा यह आदेश
- 03राजस्थान की प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में शामिल किया जाएगा
- 04सरकार को 30 सितंबर तक पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया
- 05राजस्थानी भाषा का यह निर्णय सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देगा
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सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सभी सरकारी और निजी स्कूलों में राजस्थानी भाषा को पढ़ाना अनिवार्य करने का आदेश दिया है। यह आदेश राज्य की प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा में लागू होगा। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह 30 सितंबर तक इस आदेश की पालना की रिपोर्ट पेश करे। यह निर्णय राज्य की सांस्कृतिक पहचान और भाषाई गौरव को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
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राजस्थान के छात्रों को अब अपनी सांस्कृतिक भाषा को स्कूलों में पढ़ने का अवसर मिलेगा, जिससे उनकी सांस्कृतिक पहचान मजबूत होगी।
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