हरियाणा के चरखी दादरी में अवैध खनन पर हाई कोर्ट का सख्त रुख
अवैध खनन पर हाई कोर्ट सख्त, चरखी दादरी प्रशासन को फटकार; एडीएम स्तर के अधिकारी से मांगी रिपोर्ट
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पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने चरखी दादरी में अवैध खनन के मामले में जिला प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं। अदालत ने अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट से स्वयं निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है, जबकि खनन लीज जनवरी 2026 में समाप्त हो चुकी है।
- 01हाई कोर्ट ने अवैध खनन को रोकने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं।
- 02अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से स्थल निरीक्षण करने का आदेश दिया गया है।
- 03खनन लीज का नवीनीकरण नहीं हुआ है, फिर भी खनन गतिविधियाँ जारी हैं।
- 04अदालत ने प्रशासन की लापरवाही और संभावित मिलीभगत पर गंभीर टिप्पणियाँ की हैं।
- 05मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी।
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पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने चरखी दादरी में अवैध खनन और पर्यावरण उल्लंघनों के मामले में कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया है कि वह सुनिश्चित करें कि क्षेत्र में कोई अवैध खनन न हो। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) को स्वयं मौके का निरीक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया गया है। अदालत ने यह भी कहा कि लीज जनवरी 2026 में समाप्त हो चुकी है, फिर भी खनन गतिविधियाँ जारी हैं। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के रवैये पर भी नाराजगी जताई है, जिसमें प्रशासनिक लापरवाही और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की गंभीर टिप्पणियाँ शामिल हैं। मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी, जिसमें पर्यावरणीय क्षति और प्राकृतिक संसाधनों के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी।
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इस निर्णय से अवैध खनन पर रोक लगेगी, जिससे पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी।
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