हरियाणा पुलिस भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को मिली राहत, हाई कोर्ट ने दी सीईटी-2 में शामिल होने की अनुमति
हरियाणा पुलिस भर्ती में नया मोड़, ज्यादा अंक पाकर भी बाहर हुए आरक्षित युवाओं को हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत
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Image: Jagran
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत प्रदान की है। कोर्ट ने उन्हें सीईटी-2 परीक्षा में प्रोविजनल आधार पर शामिल होने की अनुमति दी, जबकि उनके अंक सामान्य वर्ग के कट-ऑफ से अधिक थे।
- 01हाई कोर्ट ने आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सीईटी-2 में शामिल होने की अनुमति दी।
- 02याचिकाकर्ताओं ने सामान्य वर्ग के कट-ऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए थे।
- 03भर्ती प्रक्रिया में कट-ऑफ के विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का भी हवाला दिया गया।
- 04अगली सुनवाई 2 जुलाई 2026 को होगी।
- 05हरियाणा सरकार और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को नोटिस जारी किया गया।
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हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से महत्वपूर्ण राहत मिली है। कोर्ट ने उन अभ्यर्थियों को सीईटी-2 परीक्षा में प्रोविजनल आधार पर शामिल होने की अनुमति दी है, जिन्होंने सामान्य वर्ग के कट-ऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए थे। याचिकाकर्ताओं ने अदालत में दलील दी कि उन्होंने आरक्षित वर्ग के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त कर सीईटी-1 उत्तीर्ण किया था, लेकिन उन्हें शारीरिक माप परीक्षण के लिए नहीं बुलाया गया। उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का हवाला देते हुए कहा कि यदि किसी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार के अंक सामान्य वर्ग के कट-ऑफ से अधिक हैं, तो उसे सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में माना जाना चाहिए। हालांकि, हरियाणा सरकार ने इस याचिका का विरोध करते हुए कहा कि भर्ती नियमों के अनुसार प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग-अलग मानक हैं। हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद राज्य सरकार और हरियाणा स्टाफ सलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया और कहा कि याचिकाकर्ताओं को फिलहाल सीईटी-2 परीक्षा में भाग लेने दिया जाए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यह अंतरिम राहत अंतिम अधिकार नहीं होगी।
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इस निर्णय से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, जिससे उनकी नौकरी पाने की संभावना बढ़ेगी।
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