जींद में चाबरी पंचायत उप-चुनाव के लिए धारा 163 लागू
Jind News: चाबरी पंचायत उप-चुनाव को लेकर धारा 163 लागू
Amar Ujala
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जींद जिले के चाबरी गांव में सरपंच पद के उप-चुनाव को निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की गई है। मतदान 10 मई को सुबह 8 से शाम 6 बजे तक होगा, और इसके बाद मतगणना की जाएगी।
- 01चाबरी पंचायत उप-चुनाव 10 मई को होगा।
- 02धारा 163 के तहत मतदान केंद्रों के आसपास सुरक्षा नियम लागू हैं।
- 03मतदान के दौरान 200 मीटर के दायरे में पांच या अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर पाबंदी है।
- 04हथियार और ज्वलनशील सामग्री लाने पर पूर्ण प्रतिबंध है।
- 05उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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जींद जिले के चाबरी गांव में सरपंच पद के उप-चुनाव को निष्पक्ष और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की है। यह उप-चुनाव 10 मई को आयोजित किया जाएगा, जिसमें मतदान सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक चलेगा। मतदान के तुरंत बाद मतगणना की जाएगी। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मतदान केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में पांच या अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी। इसके साथ ही, हथियार, लाठी या ज्वलनशील सामग्री ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध है। चुनाव के बाद विजय जुलूस निकालने या डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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यह चुनाव स्थानीय समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह नेतृत्व का चयन करेगा।
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