राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायत और निकाय चुनावों के लिए 31 जुलाई की समयसीमा तय की
राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 31 जुलाई कराएं पंचायत-निकाय चुनाव, OBC आयोग 20 जून तक दे रिपोर्ट

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राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों को 31 जुलाई तक कराने का आदेश दिया है। इसके साथ ही, ओबीसी आयोग को अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर रिपोर्ट 20 जून तक प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। यह निर्णय उन मांगों के खिलाफ आया है जो चुनावों को दिसंबर तक टालने की कोशिश कर रही थीं।
- 01राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायत और निकाय चुनावों के लिए 31 जुलाई की समयसीमा निर्धारित की है।
- 02ओबीसी आयोग को 20 जून तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
- 03हाईकोर्ट ने चुनावों को दिसंबर तक टालने की मांग को खारिज कर दिया है।
- 04यह निर्णय 11 मई को सुनवाई के बाद सुरक्षित रखा गया था।
- 05यह मामला स्थानीय निकाय चुनावों में आरक्षण से संबंधित है।
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राजस्थान में पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अदालत ने आदेश दिया है कि ये चुनाव 31 जुलाई तक कराए जाएं। इसके साथ ही, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण को लेकर गठित आयोग को 20 जून तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। यह निर्णय उन मांगों के खिलाफ आया है जो चुनावों को दिसंबर तक टालने की कोशिश कर रही थीं। अदालत ने इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद 11 मई को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। अब, चुनावों के आयोजन की तिथि निर्धारित होने से राजनीतिक गतिविधियों में तेजी आ सकती है। यह निर्णय स्थानीय निकायों में आरक्षण की स्थिति को स्पष्ट करने में भी सहायक होगा।
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इस निर्णय से राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनावों की प्रक्रिया में तेजी आएगी, जिससे स्थानीय राजनीति में सक्रियता बढ़ेगी।
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