मुख्तार अंसारी के कुर्क संपत्ति मामले में अभिषेक का दावा, कोर्ट ने दी अगली सुनवाई की तारीख
UP: मुख्तार अंसारी के कुर्क गजल होटल की जमीन पर अभिषेक का दावा, कहा- मुझे धमकाया गया; कोर्ट ने दिया ये आदेश

Image: Amar Ujala
मुख्तार अंसारी से संबंधित कुर्क संपत्ति के मामले में अभिषेक अग्रवाल ने अदालत में दावा किया कि महुआबाग की भूमि उनकी है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित पक्षों को लिखित आपत्तियां दाखिल करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 27 जून को होगी।
- 01अभिषेक अग्रवाल ने महुआबाग की भूमि पर अपना स्वामित्व दावा किया।
- 02अभिषेक ने आरोप लगाया कि भूमि को धोखाधड़ी से मुख्तार अंसारी के नाम किया गया।
- 03कुछ राजस्व अधिकारियों की भूमिका पर भी साजिश का आरोप लगाया गया है।
- 04कोर्ट ने सभी पक्षों को प्रार्थना पत्र की प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
- 05अगली सुनवाई 27 जून को निर्धारित की गई है।
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उत्तर प्रदेश के महुआबाग में मुख्तार अंसारी से संबंधित कुर्क संपत्ति के मामले में शनिवार को एमपी/एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। अभिषेक अग्रवाल ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर दावा किया कि जिस भूमि को कुर्क संपत्ति के रूप में देखा जा रहा है, वह उनकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह भूमि छल और धोखाधड़ी से मुख्तार अंसारी के नाम दर्ज की गई थी, जिसमें कुछ राजस्व अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध है। अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित पक्षों को प्रार्थना पत्र की प्रति उपलब्ध कराने और लिखित आपत्तियां दाखिल करने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई 27 जून को होगी।
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इस मामले का स्थानीय संपत्ति अधिकारों पर प्रभाव पड़ सकता है।
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