मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरी के नए नियम: दो से अधिक संतान वाले अभ्यर्थियों के लिए अयोग्यता
MP Government Jobs New Rules: 2 से ज्यादा बच्चे तो नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, जुड़वां संतान वालों को बड़ी राहत
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मध्यप्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी के लिए नए नियमों का ड्राफ्ट जारी किया है, जिसमें दो से अधिक बच्चों वाले अभ्यर्थियों को नौकरी से बाहर रखा गया है। हालांकि, जुड़वां बच्चों के मामलों में राहत दी गई है। नए नियम 2026 में लागू होंगे और भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने का उद्देश्य रखते हैं।
- 01सरकारी नौकरी के लिए दो से अधिक बच्चों वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य माना जाएगा, लेकिन जुड़वां बच्चों के मामलों में छूट मिलेगी।
- 02प्रोबेशन अवधि के बाद छह माह में स्थायीकरण का निर्णय लेना अनिवार्य होगा।
- 03सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मचारियों का स्थायीकरण केवल एक बार होगा।
- 04वरिष्ठता अब चयन सूची में प्राप्त रैंक के आधार पर तय होगी।
- 05NOC न होने पर अभ्यर्थी की नियुक्ति रद्द की जा सकती है।
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मध्यप्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी की भर्ती और सेवा शर्तों से जुड़े नए नियमों का ड्राफ्ट जारी किया है। इस ड्राफ्ट में दो से अधिक संतान वाले अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य माना जाएगा, लेकिन यदि किसी अभ्यर्थी की पहली संतान के बाद जुड़वां बच्चों का जन्म होता है, तो उसे इस प्रावधान से छूट मिलेगी। यह नियम वर्ष 2001 से लागू प्रावधान का संशोधन है। नए नियमों में प्रोबेशन अवधि के दौरान स्थायीकरण का निर्णय लेने की समय सीमा को भी स्पष्ट किया गया है। अब प्रोबेशन समाप्त होने के छह माह के भीतर निर्णय लेना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मचारियों का स्थायीकरण केवल एक बार होगा और वरिष्ठता चयन सूची में रैंक के आधार पर तय की जाएगी। सरकार ने यह कदम प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए उठाया है।
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नए नियमों से सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने वाले युवाओं की पात्रता प्रभावित होगी।
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