एमसीडी ने जुर्माना वसूली में किया बड़ा बदलाव, अधिकारियों को मिले नए अधिकार
अब निगम अधिकारी सीधे जुर्माना वसूलेंगे, जन विश्वास अधिनियम में संशोधन के बाद एमसीडी का बड़ा बदलाव

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दिल्ली में नगर निगम (एमसीडी) ने जन विश्वास (संशोधन प्रविधान) अधिनियम-2026 के तहत जुर्माना वसूली की प्रक्रिया में बदलाव किया है। अब निगम के अधिकारी स्वयं सुनवाई कर जुर्माना लगा सकेंगे, जिससे कानूनी प्रक्रिया में तेजी आएगी। नए नियमों के तहत विभिन्न उल्लंघनों पर जुर्माने की राशि में वृद्धि की गई है।
- 01नगर निगम के अधिकारी अब सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाने, थूकने आदि पर सीधे जुर्माना लगा सकेंगे।
- 02जुर्माने की राशि में वृद्धि की गई है, जैसे सार्वजनिक स्थान पर पेशाब करने पर अब 500 रुपये का जुर्माना होगा।
- 03उल्लंघन की सूचना मिलने पर संबंधित अधिकारी मौके का निरीक्षण करेंगे और स्पॉट इंस्पेक्शन रिपोर्ट तैयार करेंगे।
- 04अगर जुर्माना नहीं भरा गया, तो उसे एरियर टैक्स की तरह वसूला जा सकेगा।
- 05पहली बार उल्लंघन पर चेतावनी दी जाएगी, उसके बाद जुर्माना लगाया जाएगा।
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दिल्ली में नगर निगम (एमसीडी) ने जन विश्वास (संशोधन प्रविधान) अधिनियम-2026 के लागू होने के साथ ही जुर्माना वसूली की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब निगम के अधिकृत अधिकारी दीवारों को गंदा करने, गंदगी फैलाने, थूकने और सार्वजनिक स्थलों पर पेशाब करने जैसे मामलों में सीधे सुनवाई कर जुर्माना लगा सकेंगे। निगमायुक्त संजीव खिरवार ने आदेश जारी कर अधिकारियों की नियुक्ति की है। नए नियमों के तहत, उल्लंघनकर्ताओं को अपने पक्ष में सुनवाई का अवसर दिया जाएगा और यदि वे जुर्माना नहीं भरते हैं, तो उनकी वसूली एरियर टैक्स की तरह की जा सकेगी। इसके अलावा, विभिन्न उल्लंघनों पर जुर्माने की राशि में वृद्धि की गई है, जैसे कि सार्वजनिक स्थान पर पेशाब करने पर 500 रुपये का जुर्माना होगा। यह बदलाव निगम को कानूनी प्रक्रिया की लंबी बाधाओं से राहत देगा और जुर्माना वसूली को अधिक प्रभावी बनाएगा।
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नागरिकों को अब सीधे निगम अधिकारियों द्वारा जुर्माना का सामना करना पड़ेगा, जिससे कानूनी प्रक्रिया में तेजी आएगी।
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