मध्य प्रदेश में 'लव जिहाद' मामलों में बढ़ोतरी, सजा दर चिंताजनक
MP में 'लव जिहाद' के आंकड़ों में बड़ा उछाल: 2025 में तीन गुना बढ़े केस, सजा दर अब भी बेहद कम
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मध्य प्रदेश में धार्मिक स्वतंत्रता कानून लागू होने के बाद 'लव जिहाद' से जुड़े मामलों में 2025 में तीन गुना वृद्धि हुई है। 175 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि सजा दर बेहद कम है, केवल 7 मामलों में सजा सुनाई गई है।
- 012025 में 'लव जिहाद' से जुड़े मामलों की संख्या 175 तक पहुंच गई, जो पिछले वर्षों की तुलना में तीन गुना अधिक है।
- 02मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत, दोष सिद्ध होने पर अधिकतम 10 वर्ष की सजा और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
- 03अधिकांश मामलों में आरोपित बरी हो गए हैं, केवल 7 मामलों में सजा सुनाई गई है।
- 04भोपाल और इंदौर में 'लव जिहाद' के कुछ मामले चर्चा में रहे हैं, जहां छात्राओं को फंसाने के आरोप लगे हैं।
- 05कुल 425 मामले अब तक दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें 90 मामले मतांतरण से जुड़े हैं।
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मध्य प्रदेश में धार्मिक स्वतंत्रता कानून लागू होने के बाद 'लव जिहाद' से जुड़े मामलों में 2025 में 175 मामले दर्ज किए गए हैं, जो पिछले वर्षों की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक हैं। वर्ष 2021 से लागू मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत, जहां 2024 तक हर साल 40 से 65 मामले दर्ज हुए, वहीं अब पीड़ित पक्ष शिकायत दर्ज कराने के लिए अधिक सक्रिय हो गया है। इस कानून के तहत विवाह या धोखाधड़ी के माध्यम से धर्म परिवर्तन कराने पर कठोर दंड का प्रावधान है, जिसमें अधिकतम 10 वर्ष की सजा और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना शामिल है। हालांकि, सजा की दर चिंताजनक है, क्योंकि अब तक 57 मामलों में से केवल 7 में ही सजा सुनाई गई है। भोपाल और इंदौर में कुछ मामलों ने विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया है, जहां छात्राओं को प्रेम संबंधों के जरिए फंसाने और ब्लैकमेलिंग के आरोप लगे हैं। कुल मिलाकर, अब तक 425 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें से 90 मामले मतांतरण से जुड़े हैं।
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यह वृद्धि स्थानीय समुदायों में धार्मिक तनाव और सामाजिक मुद्दों को बढ़ा सकती है, जिससे युवाओं और परिवारों पर प्रभाव पड़ेगा।
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