भारत में नकली दवाओं के खिलाफ सख्त कदम, गांवों में भी होगी जांच
Drug Sampling Rules: नकली-घटिया दवाओं पर सरकार की सख्ती, गांव-देहात तक होगी जांच; मेडिकल स्टोर भी रडार पर

Image: Amar Ujala
भारत में नकली और घटिया दवाओं के खिलाफ सख्ती बढ़ाई जा रही है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनके तहत अब गांवों और दूरदराज के क्षेत्रों में दवाओं की जांच की जाएगी। हर दवा निरीक्षक को हर महीने कम से कम 10 सैंपल लेने होंगे।
- 01CDSCO ने दवाओं, कॉस्मेटिक्स और मेडिकल डिवाइस के सैंपल लेने के नियमों में बदलाव किया है।
- 02हर दवा निरीक्षक को हर महीने कम से कम 10 सैंपल लेने होंगे, जिनमें 9 दवाएं और 1 कॉस्मेटिक या मेडिकल डिवाइस शामिल होगा।
- 03खराब दवाओं की पहचान के लिए संदिग्ध दवाओं और सप्लाई चेन पर प्राथमिकता दी जाएगी।
- 04CDSCO ने मेडिकल स्टोर और सप्लायरों पर विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया है, जहां पहले घटिया दवाएं पाई गई हैं।
- 05घटिया दवाओं से जुड़े अलर्ट हर महीने CDSCO की वेबसाइट पर सार्वजनिक किए जाएंगे।
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भारत में नकली और घटिया दवाओं के खिलाफ सख्ती बढ़ाने के लिए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब दवाओं की जांच केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि गांवों, दूरदराज इलाकों और आदिवासी क्षेत्रों में भी की जाएगी। हर दवा निरीक्षक को हर महीने कम से कम 10 सैंपल लेने होंगे, जिनमें 9 दवाएं और 1 कॉस्मेटिक या मेडिकल डिवाइस शामिल होगा। नए नियमों के तहत संदिग्ध दवाओं और सप्लाई चेन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। CDSCO ने उन मेडिकल स्टोर और सप्लायरों पर विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया है, जहां पहले घटिया दवाएं पाई गई हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि घटिया दवाएं मरीजों के लिए गंभीर खतरा बन सकती हैं। CDSCO ने यह भी कहा है कि हर महीने घटिया दवाओं से जुड़े अलर्ट सार्वजनिक किए जाएंगे, जिससे लोगों में जागरूकता बढ़ेगी और नकली दवाओं की बिक्री पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।
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नए दिशा-निर्देशों से गांवों और दूरदराज क्षेत्रों में दवाओं की गुणवत्ता की जांच होगी, जिससे लोगों को सुरक्षित दवाएं मिल सकेंगी।
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