भारत में कॉस्मेटिक उत्पादों के इंजेक्शन के खिलाफ सख्त चेतावनी
सरकार की बड़ी एडवाइजरी, इलाज या इंजेक्शन में कॉस्मेटिक उत्पादों पर रोक

Image: Globalherald
भारत सरकार के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने कॉस्मेटिक उत्पादों के इंजेक्शन के उपयोग पर रोक लगाई है। यह निर्देश स्पष्ट करता है कि कॉस्मेटिक केवल बाहरी उपयोग के लिए होते हैं। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
- 01CDSCO ने स्पष्ट किया है कि कॉस्मेटिक उत्पादों का इंजेक्शन के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता।
- 02ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत कॉस्मेटिक केवल बाहरी उपयोग के लिए होते हैं।
- 03किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद को इंजेक्शन के जरिए शरीर में डालने पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।
- 04कॉस्मेटिक कंपनियों को भ्रामक दावों और लेबलिंग में बदलाव से रोकने के लिए कड़े नियम लागू किए गए हैं।
- 05लोगों को किसी भी उल्लंघन की शिकायत करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।
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भारत सरकार के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के तहत केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने कॉस्मेटिक उत्पादों के इंजेक्शन के उपयोग पर सख्त चेतावनी जारी की है। CDSCO ने स्पष्ट किया है कि कॉस्मेटिक उत्पाद केवल त्वचा या शरीर के बाहरी हिस्सों पर लगाने के लिए होते हैं, न कि इंजेक्शन के रूप में। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के अंतर्गत, यदि कोई व्यक्ति कॉस्मेटिक उत्पाद को इंजेक्शन के जरिए उपयोग करता है, तो यह नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, कंपनियों को अपने उत्पादों के लेबल पर झूठे या भ्रामक दावे करने से रोका गया है। CDSCO ने जनता से अपील की है कि वे किसी भी उल्लंघन की स्थिति में केंद्रीय अधिकारियों या राज्य की ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी से शिकायत करें। यह कदम लोगों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
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इस निर्देश का उद्देश्य लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना और कॉस्मेटिक उत्पादों के गलत उपयोग को रोकना है।
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