CDSCO की चेतावनी: फेस ग्लो इंजेक्शन का उपयोग अवैध
फेस ग्लो इंजेक्शन पर CDSCO की सख्ती, ब्यूटी क्लीनिकों को जारी की चेतावनी

Image: Jagran
केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने स्पष्ट किया है कि इंजेक्शन के रूप में दिए जाने वाले कास्मेटिक उत्पाद सौंदर्य प्रसाधनों की परिभाषा में नहीं आते हैं। यह चेतावनी ब्यूटी क्लीनिकों और वेलनेस सेंटरों को दी गई है, ताकि उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और भ्रामक विज्ञापनों पर अंकुश लगाया जा सके।
- 01CDSCO ने 18 मई को एक सार्वजनिक सूचना जारी की जिसमें कहा गया कि कास्मेटिक्स का उपयोग केवल रगड़ने, छिड़कने या स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए।
- 02इंजेक्शन के रूप में सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग अवैध है और इसे उपचार के लिए नहीं किया जा सकता।
- 03सीडीएससीओ भ्रामक विज्ञापनों और अनधिकृत कास्मेटिक प्रथाओं पर कार्रवाई करने की योजना बना रहा है।
- 04उपभोक्ताओं को नियमों के उल्लंघन की जानकारी देने के लिए ईमेल या राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरणों से संपर्क करने के लिए कहा गया है।
- 05यह उपाय ब्यूटी क्लीनिकों में गैर-सर्जिकल प्रक्रियाओं की बढ़ती लोकप्रियता के मद्देनजर उठाया गया है।
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केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि इंजेक्शन के रूप में दिए जाने वाले कास्मेटिक उत्पादों को सौंदर्य प्रसाधनों की परिभाषा में नहीं रखा जा सकता है। यह कदम ब्यूटी क्लीनिकों और वेलनेस सेंटरों में गैर-सर्जिकल सौंदर्य प्रक्रियाओं की बढ़ती लोकप्रियता के बीच आया है। CDSCO ने स्पष्ट किया है कि कास्मेटिक्स का उपयोग केवल शरीर की सफाई, सुंदरता बढ़ाने, आकर्षण बढ़ाने या रूप-रंग बदलने के लिए रगड़ने, छिड़कने या स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इसके अलावा, सीडीएससीओ ने भ्रामक विज्ञापनों और अनधिकृत कास्मेटिक प्रथाओं के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है। उपभोक्ताओं को यह सलाह दी गई है कि वे नियमों के उल्लंघन की जानकारी ईमेल या राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरणों के माध्यम से CDSCO को दें। इस प्रकार, CDSCO का यह कदम उपभोक्ता सुरक्षा को सुनिश्चित करने और कास्मेटिक उत्पादों के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।
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इस चेतावनी का उद्देश्य ब्यूटी क्लीनिकों में उपभोक्ताओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है।
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