भोजशाला विवाद: हाई कोर्ट के फैसले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं, सुप्रीम कोर्ट में अपील की तैयारी
‘मस्जिद थी, है...’ भोजशाला पर ओवैसी के तल्ख तेवर, उमा भारती खुश, दिग्विजय बोले- SC तय करेगा
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मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद परिसर पर हाई कोर्ट के फैसले के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इसे मस्जिद बताया, जबकि बीजेपी नेता उमा भारती ने इसे मंदिर मानने का स्वागत किया। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी में है।
- 01असदुद्दीन ओवैसी ने भोजशाला को 700 वर्षों से मस्जिद बताया और सुप्रीम कोर्ट से फैसले को पलटने की उम्मीद जताई।
- 02दिग्विजय सिंह ने कहा कि अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए और एएसआई रिपोर्ट पर सवाल उठाए।
- 03उमा भारती ने हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक बताया।
- 04मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि मस्जिद हमेशा बनी रहेगी और मुस्लिम समाज इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा।
- 05हिंदू संगठनों ने इसे न्याय की जीत बताया, जबकि मुस्लिम पक्ष शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है।
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मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद परिसर पर हाई कोर्ट के हालिया फैसले ने राजनीतिक और धार्मिक बहस को फिर से गरमा दिया है। इंदौर खंडपीठ ने इसे मां सरस्वती का मंदिर मानते हुए विवादित स्थल पर पूजा की अनुमति दी है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस निर्णय का विरोध करते हुए कहा कि भोजशाला पिछले 700 वर्षों से मस्जिद है और इसे वक्फ संपत्ति माना जाना चाहिए। उन्होंने 1935 के गजट और वक्फ रजिस्ट्रेशन का हवाला देते हुए कहा कि कोर्ट ने महत्वपूर्ण दस्तावेजों को नजरअंदाज किया है। वहीं, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। दूसरी ओर, बीजेपी नेता उमा भारती ने फैसले का स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक बताया। मुस्लिम समुदाय के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने इस फैसले का विरोध करते हुए कहा कि मस्जिद हमेशा रहेगी। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में अंतिम निर्णय की ओर बढ़ रहा है, जो धार्मिक और राजनीतिक दोनों स्तर पर महत्वपूर्ण है।
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इस फैसले से धार जिले में धार्मिक स्थलों की पहचान और पूजा की प्रक्रिया पर असर पड़ेगा।
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