उत्तर प्रदेश में घरेलू दुकानों के लिए बिजली कनेक्शन की नई नीति, 35 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत
UP: घर में दुकान खोली तो नहीं लेना होगा अलग बिजली कनेक्शन, 35 लाख उपभोक्ताओं को मिल सकती है छूट
Amar Ujala
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उत्तर प्रदेश में घरों में छोटी दुकानों के लिए अलग कॉमर्शियल बिजली कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होगी। नई टैरिफ नीति से लगभग 35 लाख उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, जो घरेलू दरों पर बिजली का उपयोग कर सकेंगे। राज्य विद्युत नियामक आयोग इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है।
- 01छोटी दुकानों के लिए अलग कॉमर्शियल कनेक्शन की आवश्यकता समाप्त होगी।
- 02लगभग 35 लाख उपभोक्ताओं को घरेलू दरों पर बिजली मिलेगी।
- 03नई टैरिफ नीति पर राज्य विद्युत नियामक आयोग विचार कर रहा है।
- 04बिजली की दरें बढ़ने की संभावना नहीं है।
- 05नए कनेक्शन के लिए भी रियायत देने पर विचार किया जा रहा है।
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उत्तर प्रदेश में घरों में छोटी दुकानों के लिए अलग कॉमर्शियल बिजली कनेक्शन की आवश्यकता समाप्त करने की योजना बनाई जा रही है। इससे लगभग 35 लाख उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, जो अब घरेलू दरों पर बिजली का उपयोग कर सकेंगे। वर्तमान में, ऐसे उपभोक्ताओं को अलग से कॉमर्शियल कनेक्शन लेना अनिवार्य था, जिससे बिजली चोरी के आरोप भी लगते थे। प्रस्तावित नई टैरिफ नीति के तहत, यदि उपभोक्ता 300 यूनिट तक बिजली खर्च करते हैं, तो उनसे घरेलू दरों पर ही शुल्क लिया जाएगा। वर्तमान में घरेलू कनेक्शन पर बिजली की दर लगभग 4 से 5 रुपये प्रति यूनिट है, जबकि कॉमर्शियल कनेक्शन के लिए यह दर 8 रुपये प्रति यूनिट तक पहुंच जाती है। इसके अलावा, न्यूनतम अधिभार शुल्क भी लगभग 500 रुपये है। पॉवर कॉर्पोरेशन ने 1.15 लाख करोड़ रुपये की वार्षिक राजस्व आवश्यकता का प्रस्ताव दिया है, लेकिन उपभोक्ताओं के पक्ष में 51 हजार करोड़ रुपये का सरप्लस बताया जा रहा है। ऐसे में नई दरों में वृद्धि की संभावना नहीं है।
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यह नई नीति छोटे दुकानदारों के लिए आर्थिक राहत प्रदान करेगी, जिससे वे घरेलू दरों पर बिजली का उपयोग कर सकेंगे।
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