हिमाचल प्रदेश में केसीसी बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी को मिली अग्रिम जमानत
Himachal: केसीसी बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी समेत अन्य को अग्रिम जमानत, जानें कोर्ट के बड़े फैसले
Amar Ujala
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हिमाचल प्रदेश की अदालत ने केसीसी बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी युद्ध चंद बैंस और अन्य को अग्रिम जमानत दी। अदालत ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब ऋण मंजूरी देने वाले अधिकारी गिरफ्तार नहीं हुए, तो केवल ऋण लेने वाले को हिरासत में रखना उचित नहीं है।
- 01अदालत ने मुख्य आरोपी और अन्य की अग्रिम जमानत याचिकाएं मंजूर कीं।
- 02पुलिस ने ऋण मंजूरी देने वाले अधिकारियों को गिरफ्तार नहीं किया।
- 03अदालत ने कहा कि जमानत टिप्पणियां मुख्य ट्रायल पर प्रभाव नहीं डालेंगी।
- 04सीसीएस नियमों के तहत निलंबन की समीक्षा 90 दिनों में अनिवार्य है।
- 05राज्य सरकार को कपल केस नीति पर स्पष्ट दिशा-निर्देश देने का आदेश दिया गया।
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हिमाचल प्रदेश की अदालत ने केसीसी बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी युद्ध चंद बैंस और अन्य आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिकाएं मंजूर कर दी हैं। अदालत ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब ऋण मंजूरी देने वाले अधिकारी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, तो केवल ऋण लेने वाले को हिरासत में रखना उचित नहीं है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जमानत पर दिए गए टिप्पणियां मुख्य ट्रायल पर प्रभाव नहीं डालेंगी।
इसके अलावा, प्रदेश हाईकोर्ट ने सेवा कानून के तहत 90 दिनों के भीतर समीक्षा न होने पर एक सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर के निलंबन को अवैध घोषित किया। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने कहा कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी का निलंबन निर्धारित समय सीमा के भीतर नहीं किया जाता है, तो वह स्वतः ही अमान्य हो जाता है।
अदालत ने कपल केस नीति को लेकर भी महत्वपूर्ण आदेश दिया है, जिसमें कहा गया कि प्रशासनिक आवश्यकताओं को दंपतियों की जरूरतों के अधीन नहीं रखा जा सकता। राज्य सरकार को एक ऐसी नीति बनाने का आदेश दिया गया है, जिसमें यह स्पष्ट हो कि कपल केस के आधार पर कितनी बार रियायत दी जा सकती है।
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इस फैसले से प्रभावित लोग वे सरकारी कर्मचारी हैं जिनका निलंबन बिना उचित प्रक्रिया के किया गया है।
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