हिमाचल हाईकोर्ट ने पंचायत चुनावों में बहू की उम्मीदवारी पर रोक को खारिज किया
Himachal: बहू को चुनाव से महरूम रखने वाले फैसले पर हाईकोर्ट का रोक से इन्कार, जानें बड़े फैसले
Amar Ujala
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हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने पंचायत चुनाव में बहू को उम्मीदवार बनने से रोकने वाले संशोधन को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि प्रभावित महिलाएं व्यक्तिगत रूप से याचिका दायर कर सकती हैं। इसके साथ ही, कुछ उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने की अनुमति भी दी गई है।
- 01हाईकोर्ट ने बहू को पंचायत चुनाव से रोकने वाले संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की।
- 02अदालत ने कहा कि प्रभावित महिलाएं व्यक्तिगत रूप से याचिका दायर कर सकती हैं।
- 03भाजपा उम्मीदवार पीयूष गर्ग को चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई।
- 04एनओसी जारी न करने के मामलों में भी अदालत ने राहत दी।
- 05अदालत ने पंचायत चुनावों के लिए आवश्यक दस्तावेजों की प्रक्रिया को स्पष्ट किया।
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हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने पंचायत चुनावों में बहू को उम्मीदवार बनने से रोकने वाले संशोधन को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि यदि कोई बहू इस आदेश से प्रभावित है, तो वह व्यक्तिगत रूप से याचिका दायर कर सकती है। इससे पहले, यह संशोधन पंचायत चुनाव में बहू की उम्मीदवारी को असंभव बना देता था। इसके अलावा, अदालत ने भाजपा उम्मीदवार पीयूष गर्ग को नगर निगम सोलन के वार्ड नंबर तीन से चुनाव लड़ने की अनुमति दी है। उनके नामांकन को पहले रद्द कर दिया गया था, लेकिन अदालत ने इसे रद्द करते हुए चुनाव चिन्ह जारी करने का आदेश दिया। इसके साथ ही, कुछ अन्य मामलों में भी अदालत ने एनओसी जारी करने के आदेश दिए हैं, जिससे पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों को राहत मिली है।
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यह निर्णय पंचायत चुनावों में महिलाओं की भागीदारी को प्रभावित करेगा और उन्हें चुनाव लड़ने का अवसर प्रदान करेगा।
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