गुजरात HC का निर्णय: सप्लायर के GST न भरने पर खरीदार को नहीं मिलेगा ITC
गुजरात HC का फैसला: सप्लायर ने नहीं भरा GST तो खरीदार को नहीं मिलेगा ITC, कारोबारियों को झटका
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गुजरात उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि यदि सप्लायर माल एवं सेवा कर (GST) नहीं भरता है, तो खरीदारों को इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) नहीं मिलेगा। इस फैसले से व्यवसायों पर अनुपालन लागत बढ़ने और कार्यशील पूंजी पर दबाव बढ़ने की संभावना है।
- 01गुजरात HC ने सप्लायर के GST न भरने पर खरीदार को ITC देने से इनकार किया।
- 02यह निर्णय 1 मई को मारुति एंटरप्राइज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में आया।
- 03ITC एक वैधानिक अधिकार है, लेकिन इसके लिए शर्तें निर्धारित की गई हैं।
- 04इससे व्यवसायों की अनुपालन लागत बढ़ेगी और कार्यशील पूंजी पर दबाव बढ़ेगा।
- 05सप्लायर की चूक का खामियाजा खरीदारों को भुगतना पड़ेगा।
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गुजरात उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि यदि सप्लायर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) जमा करने में विफल रहता है, तो खरीदारों को इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) नहीं मिलेगा। यह निर्णय 1 मई को मारुति एंटरप्राइज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में न्यायाधीश एएस सुपेहिया और प्रणव त्रिवेदी की खंडपीठ द्वारा दिया गया। अदालत ने केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) अधिनियम की धारा 16(2)(सी) की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। अदालत ने कहा कि आईटीसी एक वैधानिक अधिकार है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं। इस फैसले से व्यवसायों की अनुपालन लागत में वृद्धि होगी और कार्यशील पूंजी पर दबाव बढ़ेगा। डेलॉयट के पार्टनर हरप्रीत सिंह ने कहा कि यह निर्णय जीएसटी के तहत आईटीसी की अनुपालन-संचालित व्याख्या को सुदृढ़ करता है।
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व्यवसायों को अपने सप्लायरों के जीएसटी भुगतान की निगरानी करनी होगी, जिससे उनकी लागत और कार्यशील पूंजी पर प्रभाव पड़ेगा।
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