सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को निर्देश: संदिग्ध नागरिकों की सूची गृह मंत्रालय को भेजें
'वोटर लिस्ट से हटाए गए संदिग्ध नागरिकों की सूची 4 हफ्ते में गृह मंत्रालय को भेजे', SC का चुनाव आयोग को आदेश

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सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि संदिग्ध नागरिकता के आधार पर वोटर लिस्ट से हटाए गए व्यक्तियों की सूची चार सप्ताह में गृह मंत्रालय को भेजी जाए। यह निर्णय नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत नागरिकता के मामलों की जांच को सुदृढ़ करने के लिए है।
- 01सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि संदिग्ध नागरिकों की सूची चार सप्ताह में गृह मंत्रालय को भेजी जाए।
- 02इस प्रक्रिया का उद्देश्य वोटर लिस्ट में मौजूद गंभीर विसंगतियों को दूर करना है।
- 03यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता भारतीय पाई जाती है, तो उनका नाम दोबारा वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा।
- 04सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दस्तावेजों के वर्गीकरण में सावधानी बरतने की सलाह दी।
- 05चीफ जस्टिस ने कहा कि लोकतंत्र केवल मतदान की प्रक्रिया नहीं, बल्कि वोट देने के अधिकार की पहचान भी है।
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सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को सही ठहराते हुए चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि जिन व्यक्तियों के नाम संदिग्ध नागरिकता के आधार पर हटाए गए हैं, उनकी सूची चार सप्ताह में गृह मंत्रालय को भेजी जाए। यह कदम नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत नागरिकता के मामलों की जांच को सुदृढ़ करने के लिए उठाया गया है। अदालत ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता भारतीय पाई जाती है, तो उनका नाम वोटर लिस्ट में पुनः शामिल किया जाएगा। चीफ जस्टिस ने इस प्रक्रिया की वैधता पर भी प्रकाश डाला, यह बताते हुए कि यह 23 वर्षों के बाद की जा रही है और इसका उद्देश्य वोटर लिस्ट में गंभीर विसंगतियों को दूर करना है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र केवल मतदान की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि सही लोग वोट देने के योग्य हैं।
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यह निर्णय बिहार के नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उनकी नागरिकता की स्थिति को स्पष्ट करेगा।
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