आगरा विकास प्राधिकरण को अतिरिक्त छूट देने का आदेश
Agra News: विकास प्राधिकरण को बढ़े हुए क्षेत्रफल पर अतिरिक्त छूट देने का आदेश
Amar Ujala
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आगरा विकास प्राधिकरण के खिलाफ एक उपभोक्ता ने अतिरिक्त छूट की मांग की थी। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने 6.60 मीटर बढ़े हुए क्षेत्रफल पर 2 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट देने का आदेश दिया। यह निर्णय सोनम शर्मा द्वारा दायर शिकायत के आधार पर लिया गया।
- 01आगरा विकास प्राधिकरण को 6.60 मीटर बढ़े हुए क्षेत्रफल पर 2 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट देने का आदेश
- 02सोनम शर्मा ने 18 अगस्त 2024 को भूखंड आवंटित कराया था
- 03आयोग ने साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लिया
- 04विपक्षी ने छूट देने से इनकार किया था
- 05आयोग के अध्यक्ष और सदस्य ने आदेश पारित किया
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आगरा में एक उपभोक्ता ने आगरा विकास प्राधिकरण के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी जिसमें उन्होंने 6.60 मीटर बढ़े हुए भूखंड पर 2 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट की मांग की। सोनम शर्मा ने आरोप लगाया कि उन्होंने 18 अगस्त 2024 को शास्त्रीपुरम स्कीम में भूखंड के लिए सभी धनराशि जमा कर दी थी, लेकिन उन्हें बढ़े हुए क्षेत्रफल पर कोई छूट नहीं मिली। आयोग के अध्यक्ष आशुतोष और सदस्य पारूल कौशिक ने साक्ष्यों के आधार पर 2 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट देने का आदेश दिया और संपत्ति की संयुक्त माप कराने के बाद बैनामा निष्पादित कराने का निर्देश दिया। यह निर्णय उपभोक्ता के हक में आया है।
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इस निर्णय से अन्य उपभोक्ताओं को भी अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने का प्रोत्साहन मिलेगा।
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