झारखंड शराब घोटाले में नवीन केडिया की विदेश यात्रा की याचिका खारिज
झारखंड शराब घोटाला: नवीन केडिया की इंग्लैंड जाने की नहीं मिली अनुमति, याचिका खारिज

Image: Jagran
झारखंड शराब घोटाले में आरोपित कारोबारी नवीन केडिया को अदालत से विदेश यात्रा की अनुमति नहीं मिली। उन्होंने इंग्लैंड जाने की याचिका दायर की थी, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया। केडिया पर झारखंड में निम्न गुणवत्ता वाली शराब की आपूर्ति का आरोप है और वह फिलहाल जमानत पर हैं।
- 01नवीन केडिया ने 1 जून से 23 जुलाई तक इंग्लैंड जाने की अनुमति मांगी थी।
- 02उन्हें 11 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिली थी।
- 03एसीबी ने 20 मई 2025 से झारखंड शराब घोटाले की कार्रवाई शुरू की थी।
- 04इस मामले में दो दर्जन से अधिक आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है।
- 05अदालत ने गैर-जमानती वारंट जारी करने के नियमों का उल्लंघन पाया और कुछ आरोपितों को राहत दी।
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झारखंड शराब घोटाले के आरोपित कारोबारी नवीन केडिया को अदालत से राहत नहीं मिली है। विशेष न्यायाधीश ओंकार नाथ चौधरी ने उनकी विदेश यात्रा की अनुमति संबंधी याचिका को खारिज कर दिया। केडिया ने याचिका में इंग्लैंड जाने का अनुरोध किया था, जिसमें उन्होंने अपने बेटे की ग्रेजुएशन सेरेमनी में शामिल होने का कारण बताया था। उन्हें 11 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल जमानत पर हैं। एसीबी ने 20 मई 2025 से इस मामले में कार्रवाई शुरू की थी, जिसमें निलंबित आईएएस विनय चौबे सहित दो दर्जन से अधिक आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि, 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं होने के कारण कई आरोपितों को डिफाल्ट बेल मिल चुकी है। अदालत ने गैर-जमानती वारंट के आदेश को भी निरस्त किया है, यह कहते हुए कि गिरफ्तारी वारंट जारी करने से पहले आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया।
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यह मामला झारखंड में शराब की गुणवत्ता और आपूर्ति पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे स्थानीय व्यापार और उपभोक्ता सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।
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