हिमाचल हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति का दावा खारिज किया, जमीन विवाद में भी बड़ा फैसला
Himachal: शैक्षणिक योग्यता की कमी के कारण अनुकंपा आधार पर नियुक्ति का दावा खारिज, जानें हाईकोर्ट के बड़े फैसले

Image: Amar Ujala
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता जरूरी है। इसके अलावा, कोर्ट ने एक जमीन विवाद में भी फैसला सुनाया, जिसमें खरीदार को उसके कब्जे से नहीं हटाया जा सकता है।
- 01याचिकाकर्ता ने पिता की मृत्यु के बाद अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया, लेकिन शैक्षणिक योग्यता की कमी के कारण खारिज किया गया।
- 02राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि अनुकंपा नीति के तहत नियुक्ति के लिए भर्ती नियमों का पालन करना अनिवार्य है।
- 03जमीन विवाद में, हाईकोर्ट ने खरीदार को उसके कब्जे से बेदखल नहीं करने का फैसला सुनाया, यह कहते हुए कि पार्ट परफॉर्मेंस के तहत कानूनी संरक्षण मिलता है।
- 04धर्मशाला नगर निगम में सेनेटरी सुपरवाइजर की भर्ती से जुड़ी याचिका को भी हाईकोर्ट ने खारिज किया।
- 05मंडी के हत्याकांड के आरोपी की सजा को छह महीने के लिए निलंबित किया गया, जिससे वह इलाज करा सके।
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता का दावा खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता ने अपने पिता की मृत्यु के बाद चतुर्थ श्रेणी के पद के लिए आवेदन किया था, लेकिन उसे यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि वह आवश्यक शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं करता है। राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि अनुकंपा नीति के तहत किसी भी आवेदक को तभी नियुक्त किया जा सकता है जब वह भर्ती नियमों के तहत जरूरी योग्यता रखता हो। इसके अलावा, हाईकोर्ट ने एक जमीन विवाद में फैसला सुनाते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति जमीन पर पहले से काबिज है और उसने तय रकम चुका दी है, तो उसे बेदखल नहीं किया जा सकता। इसी तरह, धर्मशाला नगर निगम में सेनेटरी सुपरवाइजर की भर्ती से जुड़ी याचिका को भी खारिज कर दिया गया। इसके अलावा, मंडी के हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे कैदी की सजा को छह महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है, ताकि वह इलाज करा सके।
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इस फैसले से अनुकंपा नियुक्तियों के लिए शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता स्पष्ट हो गई है, जिससे भविष्य में ऐसे मामलों में पारदर्शिता बढ़ेगी।
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