हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी अस्पतालों की लिफ्टों की खराबी पर सरकार को दिए निर्देश
Himachal: अस्पतालों की खराब लिफ्टों को लेकर सरकार को फटकार, 30 जून तक मांगी स्टेटस रिपोर्ट
Amar Ujala
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी अस्पतालों में खराब लिफ्टों के कारण मरीजों को हो रही असुविधा पर कड़ा संज्ञान लिया है। अदालत ने स्वास्थ्य विभाग को 30 जून तक लिफ्टों की स्थिति पर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।
- 01हाईकोर्ट ने सरकारी अस्पतालों में लिफ्टों की खराब स्थिति पर संज्ञान लिया।
- 02मुख्य न्यायाधीश ने स्वास्थ्य विभाग को सुधार के निर्देश दिए।
- 03अदालत ने मरीजों की सुविधा को प्राथमिकता देने की बात की।
- 04सरकार को 30 जून तक स्थिति रिपोर्ट पेश करनी होगी।
- 05अगली सुनवाई 30 जून को होगी।
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी अस्पतालों में खराब लिफ्टों के कारण मरीजों और बुजुर्गों को हो रही असुविधा पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने स्वास्थ्य विभाग को लिफ्टों की स्थिति सुधारने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। अदालत ने सभी बहुमंजिला सरकारी अस्पतालों की सूची और वहां उपलब्ध लिफ्टों की विस्तृत जानकारी के साथ एक नया स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि मरीजों की सुविधा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और सरकार को समयबद्ध तरीके से इन लिफ्टों को ठीक करना होगा। मामले की अगली सुनवाई 30 जून को होगी।
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यह निर्णय अस्पतालों में मरीजों की सुविधाओं में सुधार लाने में मदद करेगा, जिससे बुजुर्ग और अन्य मरीजों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी।
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