हाई कोर्ट ने विग्नेश शिशिर को जेड प्लस सुरक्षा देने का आदेश केंद्र को दिया
विग्नेश शिशिर ने मांगी 'जेड प्लस सिक्योरिटी, हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्णय लेने का दिया आदेश
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एस. विग्नेश शिशिर ने लखनऊ के हाई कोर्ट में जेड प्लस सुरक्षा की मांग की है। न्यायालय ने केंद्र सरकार को इस पर निर्णय लेने का आदेश दिया है, जिसमें तीन सप्ताह के भीतर फैसला लेने का निर्देश दिया गया है।
- 01एस. विग्नेश शिशिर ने जेड प्लस सुरक्षा की याचिका दायर की है।
- 02हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्णय लेने का आदेश दिया है।
- 03याचिका पर पहले भी सुरक्षा का आदेश दिया गया था।
- 04याची ने कहा कि उसे खतरा बढ़ गया है।
- 05याचिका पर तीन सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश दिया गया।
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लखनऊ में एस. विग्नेश शिशिर ने जेड प्लस सुरक्षा की मांग करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की। न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ और न्यायमूर्ति एके चौधरी की खंडपीठ ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि वह इस पर निर्णय लें। याचिका में कहा गया कि याचिका दाता को खतरा बढ़ गया है और मौजूदा सुरक्षा पर्याप्त नहीं है। इससे पहले, 28 अगस्त, 2025 को न्यायालय ने गृह मंत्रालय को आदेश दिया था कि याचिका दाता को 24 घंटे सुरक्षा प्रदान की जाए। अब याचिका दाता ने अपने घर पर भी सुरक्षा की मांग की है।
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यह निर्णय एस. विग्नेश शिशिर को सुरक्षा प्रदान करेगा, जो उनके लिए महत्वपूर्ण है।
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