आजम खां और अब्दुल्ला आजम को मिली सजा में वृद्धि, कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला
अदालत का बड़ा फैसला: आजम खां की सजा में इजाफा, अब्दुल्ला की 7 साल की सजा कायम
Image: Globalherald
रामपुर, उत्तर प्रदेश में एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां की सजा को बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया है, जबकि उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की 7 साल की सजा को बरकरार रखा गया है। आजम खां पर आर्थिक दंड भी बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है।
- 01आजम खां की सजा 7 से बढ़ाकर 10 वर्ष की गई है।
- 02अब्दुल्ला आजम की सजा 7 वर्ष की यथावत रखी गई है।
- 03आजम खां पर आर्थिक दंड 50,000 रुपये से बढ़कर 5 लाख रुपये किया गया है।
- 04अब्दुल्ला आजम पर जुर्माना 50,000 रुपये से बढ़ाकर 4 लाख रुपये किया गया है।
- 05आजम खां को भड़काऊ बयान देने के मामले में भी 2 साल की सजा सुनाई गई है।
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रामपुर, उत्तर प्रदेश में एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम से जुड़े दोहरे पैन कार्ड मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। आजम खां की सजा को 7 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष किया गया है, साथ ही उन पर लगाया गया आर्थिक दंड भी 50,000 रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। वहीं, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की 7 वर्ष की सजा को बरकरार रखा गया है, लेकिन उनके जुर्माने की राशि को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दिया गया है। दोनों पिता-पुत्र इस मामले में नवंबर 2025 से जेल में बंद हैं। इसके अलावा, आजम खां को एक अन्य मामले में भी दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा और 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह मामला 2019 के आम चुनाव के दौरान उनके द्वारा दिए गए भड़काऊ बयान से संबंधित है।
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इस फैसले से आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की राजनीतिक छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
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