आजम खान और उनके बेटे को पैन कार्ड मामले में मिली सजा, कोर्ट ने बढ़ाई सजा
आजम खान और अब्दुल्ला को बड़ा झटका, दो पैन कार्ड मामले में रामपुर कोर्ट ने बढ़ाई सजा

Image: News 18 Hindi
रामपुर, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को पैन कार्ड धोखाधड़ी के मामले में सजा सुनाई गई है। आजम खान को 10 साल की सजा और 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जबकि अब्दुल्ला आजम पर 3.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
- 01रामपुर की MP-MLA सेशन कोर्ट ने आजम खान को 10 साल की सजा सुनाई है।
- 02अब्दुल्ला आजम को 3.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
- 03इससे पहले, नवंबर 2025 में दोनों को 7-7 साल की सजा मिली थी।
- 04बचाव पक्ष की अपील को सेशन कोर्ट ने पहले ही खारिज कर दिया था।
- 05अभियोजन पक्ष ने सजा बढ़ाने की अपील की थी, जिस पर कोर्ट ने फैसला सुनाया।
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रामपुर, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को पैन कार्ड धोखाधड़ी के मामले में बड़ी सजा सुनाई गई है। रामपुर की MP-MLA सेशन कोर्ट ने आजम खान को 10 साल की सजा और 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पर 3.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह फैसला दो पैन कार्ड मामलों में सजा बढ़ाने की अपील पर सुनाया गया। इससे पहले, नवंबर 2025 में दोनों को 7-7 साल की सजा और 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था। वर्तमान में, आजम खान और अब्दुल्ला आजम रामपुर जेल में बंद हैं। बचाव पक्ष ने सजा के खिलाफ अपील की थी, जिसे सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अभियोजन पक्ष ने सजा बढ़ाने की अपील की थी, जिस पर कोर्ट ने यह नया फैसला सुनाया। इस मामले ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है, क्योंकि आजम खान समाजवादी पार्टी के एक प्रमुख नेता हैं।
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यह मामला समाजवादी पार्टी के नेताओं की छवि को प्रभावित कर सकता है और उनके समर्थकों में असंतोष पैदा कर सकता है।
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