निर्माण एनओसी के लिए स्थल की जांच अनिवार्य: उपायुक्त
एनओसी देने से पहले भवन स्थल की जांच करें अधिकारी : डीसी
Amar Ujala
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उपायुक्त कुमार अभिषेक ने रियासी जिले में भवन निर्माण की एनओसी जारी करने से पहले स्थल की जांच करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी संबंधित विभागों के लिए एक सामान्य प्रारूप तैयार करने की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि निर्माण प्रक्रिया में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित हो सके।
- 01उपायुक्त ने एनओसी जारी करने से पहले स्थल की जांच का निर्देश दिया।
- 02निर्माण स्थलों का संयुक्त सत्यापन आवश्यक है।
- 03अनापत्ति प्रमाण पत्र समयबद्ध तरीके से जारी करने की आवश्यकता।
- 04सभी संबंधित विभागों के लिए सामान्य प्रारूप तैयार किया जाएगा।
- 05ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्य की उचित अनुमति की जांच होगी।
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रियासी जिले में भवन निर्माण की एनओसी जारी करने की प्रक्रिया की समीक्षा के दौरान, उपायुक्त कुमार अभिषेक ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे निर्माण स्थलों की जांच पारदर्शिता के साथ करें। उन्होंने सभी प्रस्तावित निर्माण स्थलों का संयुक्त सत्यापन करने की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि निर्धारित मानदंडों और विनियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। उपायुक्त ने समयबद्ध तरीके से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की बात भी कही। इसके अलावा, उन्होंने सभी संबंधित विभागों के लिए एक सामान्य प्रारूप तैयार करने का निर्देश दिया ताकि प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्य की उचित अनुमति की जांच करने और उल्लंघन के मामलों में उचित कार्रवाई करने की आवश्यकता भी व्यक्त की गई। बैठक में एडीसी राकेश कुमार और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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इस निर्देश से रियासी जिले में भवन निर्माण की प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और समय पर अनुमतियाँ मिलेंगी।
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