RBI ने 150 NBFC का रजिस्ट्रेशन रद्द किया, दिल्ली और पश्चिम बंगाल पर सबसे अधिक प्रभाव
RBI के एक्शन से हड़कंप, एक साथ 150 NBFC का रजिस्ट्रेशन रद्द
Aaj Tak
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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 150 नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों (NBFCs) का पंजीकरण रद्द कर दिया है। इनमें से अधिकांश कंपनियां दिल्ली और पश्चिम बंगाल से संचालित होती थीं। यह कार्रवाई वित्तीय मानकों का पालन न करने के कारण की गई है।
- 01RBI ने 150 NBFC का रजिस्ट्रेशन रद्द किया है।
- 02पश्चिम बंगाल की 75 और दिल्ली की 67 कंपनियों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है।
- 03यह कार्रवाई वित्तीय मानकों का पालन न करने के कारण की गई है।
- 04रजिस्ट्रेशन रद्द होने के बाद कंपनियां वित्तीय सेवाएं नहीं दे सकेंगी।
- 05NBFCs आम बैंकों की तरह लोन और निवेश सेवाएं देती हैं, लेकिन इनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता।
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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 150 नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों (NBFCs) का सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन (CoR) तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। इनमें से 75 कंपनियां पश्चिम बंगाल और 67 कंपनियां दिल्ली से संचालित होती थीं। RBI ने यह कदम उन कंपनियों के खिलाफ उठाया है जो वित्तीय मानकों का पालन नहीं कर रही थीं या लंबे समय से निष्क्रिय थीं। रजिस्ट्रेशन रद्द होने के बाद, ये कंपनियां अब किसी भी प्रकार का 'नॉन-बैंकिंग वित्तीय संस्थान' (NBFI) के रूप में कारोबार नहीं कर सकेंगी। इसका मतलब है कि वे न तो नए डिपॉजिट ले सकेंगी और न ही किसी प्रकार की लोन या वित्तीय सेवाएं दे सकेंगी। NBFCs ऐसे वित्तीय संस्थान होते हैं जो आम बैंकों की तरह लोन देने और निवेश करने का काम करते हैं, लेकिन इनके पास पारंपरिक बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता।
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इस कार्रवाई से प्रभावित कंपनियों के ग्राहक अब उनके द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सेवाओं का लाभ नहीं उठा सकेंगे।
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