सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में बैलेट पेपर चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की
पंजाब निकाय चुनाव में बैलेट पेपर इस्तेमाल को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

Image: Aaj Tak
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब राज्य चुनाव आयोग द्वारा बैलेट पेपर से स्थानीय निकाय चुनाव कराने के निर्णय के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता रुचिरा गर्ग को चुनाव से एक दिन पहले अदालत का रुख करने के लिए फटकार लगाई गई।
- 01सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता रुचिरा गर्ग की याचिका को खारिज किया, जिसमें बैलेट पेपर से चुनाव कराने के निर्णय को चुनौती दी गई थी।
- 02अदालत ने चुनाव प्रक्रिया को स्थिर करने के प्रयास को न्यायसंगत नहीं माना।
- 03पंजाब राज्य चुनाव आयोग ने बताया कि ईवीएम की कमी के कारण बैलेट पेपर से चुनाव कराए जा रहे हैं।
- 04याचिकाकर्ता के वकील ने ईवीएम के उपयोग की मांग की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।
- 05पंजाब में 104 नगर निकायों के लिए मतदान 26 मई को होगा।
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पंजाब में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए बैलेट पेपर के उपयोग को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता रुचिरा गर्ग ने चुनाव से एक दिन पहले अदालत का रुख किया, जिस पर अदालत ने कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने स्पष्ट किया कि चुनाव प्रक्रिया को अस्थिर करने का प्रयास न्यायसंगत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की विशेष बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता को चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना का इंतजार नहीं करना चाहिए था, क्योंकि पहले भी इस मुद्दे पर कई बार अदालत में मामले उठ चुके हैं। पंजाब राज्य चुनाव आयोग ने बताया कि ईवीएम की कमी के कारण बैलेट पेपर से चुनाव कराने का निर्णय लिया गया। याचिकाकर्ता के वकील ने ईवीएम के उपयोग की मांग की, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। मतदान 26 मई को होगा और वोटों की गिनती 29 मई को की जाएगी।
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पंजाब में स्थानीय निकाय चुनावों का आयोजन बैलेट पेपर से किया जाएगा, जिससे चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर प्रभाव पड़ सकता है।
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