पंजाब निकाय चुनाव में बैलेट पेपर से वोटिंग पर हाईकोर्ट का कड़ा रुख
पंजाब निकाय चुनाव: बैलेट पेपर से वोटिंग के फैसले पर हाईकोर्ट सख्त, राज्य चुनाव आयोग से पूछा-औचित्य क्या है

Image: Amar Ujala
पंजाब में 26 मई को होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों के लिए बैलेट पेपर से मतदान के निर्णय पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से सवाल किया है। अदालत ने पूछा कि जब वर्षों से चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) से हो रहे थे, तो बैलेट पेपर प्रणाली पर लौटने का औचित्य क्या है।
- 01हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से पूछा कि बैलेट पेपर से वोटिंग का निर्णय क्यों लिया गया।
- 02याचिकाकर्ता ने बताया कि ईवीएम प्रणाली को 2002 में कानूनी वैधता मिल चुकी है।
- 03सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर प्रणाली पर लौटने की मांग को अव्यावहारिक और अस्वीकार्य बताया है।
- 041984 में पहली बार ईवीएम के उपयोग का प्रयास किया गया था, लेकिन वैधानिक प्रावधानों के अभाव में इसे निरस्त कर दिया गया था।
- 05याचिकाकर्ता ने कानून में बैलेट बॉक्स और बैलेट पेपर का उल्लेख करते हुए ईवीएम को भी शामिल माना।
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पंजाब में 26 मई को होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों के लिए बैलेट पेपर से मतदान के निर्णय पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने राज्य चुनाव आयोग से पूछा कि जब वर्षों से चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के माध्यम से कराए जा रहे थे, तो अचानक बैलेट पेपर प्रणाली पर लौटने का औचित्य क्या है। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि पंजाब राज्य चुनाव आयोग अधिनियम की धारा 64 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 61-ए लगभग समान हैं, और सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस प्रक्रिया को अव्यावहारिक और अस्वीकार कर चुका है। उन्होंने यह भी बताया कि ईवीएम प्रणाली को 2002 में कानूनी वैधता प्राप्त हो चुकी है और इसके बाद अदालतें इसे लगातार मान्यता देती रही हैं। 1984 में ईवीएम के उपयोग का प्रयास किया गया था, लेकिन उस समय वैधानिक प्रावधानों के अभाव में इसे निरस्त कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने यह तर्क भी दिया कि कानून में बैलेट बॉक्स और बैलेट पेपर का उल्लेख किया गया है, जिससे ईवीएम को भी शामिल माना जाएगा।
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इस निर्णय से चुनाव प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ सकता है, जिससे मतदाता और राजनीतिक दलों को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
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