पैरालंपिक खिलाड़ी विनोद कुमार को हाई कोर्ट से बड़ा झटका, नहीं मिलेगी चार करोड़ रुपये की राशि
पैरालंपिक खिलाड़ी विनोद कुमार को झटका, विनेश फोगाट की तरह नहीं मिलेंगे चार करोड़ रुपये, हाई कोर्ट ने क्या कहा?
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पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पैरालंपिक खिलाड़ी विनोद कुमार की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने हरियाणा सरकार से पहलवान विनेश फोगाट के समान आर्थिक लाभ की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि विनोद पहले ही अपनी पात्रता से अधिक लाभ प्राप्त कर चुके हैं।
- 01हाई कोर्ट ने विनोद कुमार की याचिका खारिज की।
- 02विनोद ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता था, लेकिन बाद में अयोग्य घोषित किया गया।
- 03हरियाणा सरकार ने उन्हें 50 लाख रुपये दिए थे, जो उनकी पात्रता से अधिक थे।
- 04विनेश फोगाट को दिए गए चार करोड़ रुपये के लाभ की तुलना नहीं की जा सकती।
- 05कोर्ट ने कहा कि भविष्य में समानता के आधार पर मांगें अस्थिरता का कारण बन सकती हैं।
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पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कांस्य पदक विजेता विनोद कुमार की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने हरियाणा सरकार से पहलवान विनेश फोगाट की तरह चार करोड़ रुपये की मांग की थी। जस्टिस जगमोहन बंसल ने स्पष्ट किया कि विनोद कुमार ने पहले ही अपनी पात्रता से अधिक लाभ प्राप्त किया है। कोर्ट ने कहा कि विनोद कुमार ने 2021 में 50 लाख रुपये की राशि स्वीकार की थी, जबकि उनकी वास्तविक पात्रता केवल 15 लाख रुपये थी। अदालत ने यह भी कहा कि यदि इस प्रकार की मांगों को स्वीकार किया गया, तो अन्य खिलाड़ी भी समानता का दावा कर सकते हैं, जिससे नीति व्यवस्था अस्थिर हो जाएगी। कोर्ट ने विनोद कुमार को केवल टोक्यो पैरालंपिक के प्रतिभागियों से तुलना करने की अनुमति दी, न कि पेरिस ओलंपिक 2024 के खिलाड़ियों से।
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यह निर्णय अन्य खिलाड़ियों के लिए भविष्य में समानता के आधार पर लाभ मांगने की संभावनाओं को प्रभावित कर सकता है।
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