उत्तराखंड हाई कोर्ट ने ईद-उल-जुहा के लिए अवकाश की तारीख बदली
उत्तराखंड हाई कोर्ट में ईद-उल-जुहा का अवकाश 28 मई को, आज कार्य दिवस

Image: Jagran
उत्तराखंड हाई कोर्ट ने ईद-उल-जुहा के अवसर पर अवकाश को 28 मई को निर्धारित किया है, जबकि 27 मई को सामान्य कार्य दिवस रहेगा। यह निर्णय ईद के पर्व को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
- 01ईद-उल-जुहा का अवकाश अब 28 मई को होगा।
- 0227 मई को हाई कोर्ट और जिला न्यायालयों में सामान्य कार्य दिवस रहेगा।
- 03अवकाश परिवर्तन की अधिसूचना हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी की गई है।
- 04सुप्रीम कोर्ट, राज्य सरकार और अन्य संबंधित विभागों को आदेश की प्रतिलिपि भेजी गई है।
- 05हाई कोर्ट ने मसूरी में एक विवाद से संबंधित मुकदमा निरस्त किया है।
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उत्तराखंड हाई कोर्ट ने ईद-उल-जुहा के अवसर पर अवकाश की तारीख में बदलाव किया है। अब यह अवकाश 28 मई को होगा, जबकि 27 मई को हाई कोर्ट और राज्य की सभी जिला न्यायपालिकाओं में सामान्य कार्य दिवस रहेगा। यह निर्णय ईद के पर्व को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल योगेश कुमार गुप्ता द्वारा जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि इस बदलाव की जानकारी सुप्रीम कोर्ट, राज्य सरकार, जिला न्यायालयों और बार काउंसिल को भेज दी गई है। इसके अलावा, इस अधिसूचना को हाई कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही, हाई कोर्ट ने मसूरी में मोदी भवन पार्ट टू से संबंधित एक विवाद में याचिकाकर्ता पर दर्ज मुकदमे को निरस्त कर दिया है। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने इस मामले में याचिकाकर्ता के पक्ष में निर्णय दिया।
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इस निर्णय से न्यायालय में कामकाज की व्यवस्था प्रभावित होगी।
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