सुप्रीम कोर्ट ने राजोआना की दया याचिका पर केंद्र को 2 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया
2 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करे...बेअंत सिंह हत्या केस में राजोआना की याचिका पर केंद्र को SC का अल्टीमेटम
Ndtv
Image: Ndtv
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के दोषी बलवंत सिंह राजोआना की दया याचिका पर केंद्र सरकार को दो हफ्ते का समय दिया है। यदि इस अवधि में कोई निर्णय नहीं लिया गया, तो कोर्ट खुद मामले की सुनवाई करेगा। राजोआना 29 वर्षों से जेल में हैं।
- 01सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को राजोआना की दया याचिका पर निर्णय लेने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया।
- 02राजोआना 29 वर्षों से जेल में बंद हैं, जिनमें से 15 वर्ष मौत की सजा के तहत बिताए हैं।
- 03केंद्र सरकार ने पहले भी मामले की संवेदनशीलता का हवाला देते हुए देरी की थी।
- 04एसजीपीसी द्वारा दया याचिका 2012 से लंबित है।
- 05कोर्ट ने स्पष्ट किया कि समय सीमा के बाद कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा।
Advertisement
In-Article Ad
सुप्रीम कोर्ट ने बलवंत सिंह राजोआना की दया याचिका पर केंद्र सरकार को दो सप्ताह का समय दिया है। राजोआना, जो 29 वर्षों से जेल में हैं, ने अपनी रिहाई की मांग की है। कोर्ट ने कहा कि यदि केंद्र इस अवधि में निर्णय नहीं लेता, तो वह खुद मामले की सुनवाई करेगा। राजोआना ने 1995 में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के लिए फांसी की सजा प्राप्त की थी। उनकी दया याचिका, जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) द्वारा मार्च 2012 में दायर की गई थी, अब भी लंबित है। केंद्र सरकार ने पहले भी संवेदनशीलता का हवाला देते हुए निर्णय लेने में देरी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अब और समय नहीं दिया जाएगा।
Advertisement
In-Article Ad
यदि केंद्र सरकार समय पर निर्णय नहीं लेती है, तो यह राजोआना की रिहाई की संभावनाओं को प्रभावित कर सकता है।
Advertisement
In-Article Ad
Reader Poll
क्या आपको लगता है कि राजोआना की दया याचिका पर केंद्र को समय पर निर्णय लेना चाहिए?
Connecting to poll...
More about Supreme Court of India

The Crucial Role of Constitutional Morality in the Sabarimala Case
Hindustan Times • Apr 22, 2026

Debate Over Government Control of Temples: Centre's Position and Supreme Court's Concerns
News 18 • Apr 22, 2026

Supreme Court Launches Nationwide Initiative for Faster Dispute Resolution
Hindustan Times • Apr 22, 2026
मूल लेख पढ़ें
पूरी कहानी के लिए मूल स्रोत पर जाएं।




