सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गोल्फ क्लब को सीलिंग आदेश पर राहत दी, 22 जुलाई तक रोक
दिल्ली गोल्फ क्लब को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, सीलिंग आदेश पर 22 जुलाई तक रोक
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Image: Jagran
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गोल्फ क्लब को बड़ी राहत देते हुए 22 जुलाई तक सीलिंग आदेश पर रोक लगा दी है। यह आदेश संरक्षित स्मारक के 100 मीटर के दायरे में निर्माण पर लागू होता है। अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं।
- 01सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गोल्फ क्लब के सीलिंग आदेश पर 22 जुलाई तक रोक लगाई है।
- 02कोर्ट ने एएसआइ की लापरवाही पर नोटिस जारी किया है।
- 03क्लब के समीप स्थित संरक्षित स्मारकों की जर्जर स्थिति का उल्लेख किया गया है।
- 04सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गोल्फ क्लब के परिसर में स्थित ऐतिहासिक संरचनाओं की सुरक्षा पर चिंता व्यक्त की।
- 05जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने यह आदेश पारित किया।
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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गोल्फ क्लब को असाधारण राहत प्रदान करते हुए 22 जुलाई तक एक सीलिंग आदेश पर रोक लगा दी है। यह आदेश नई दिल्ली नगर पालिका (एनडीएमसी) और दिल्ली पुलिस को दिया गया था, जिसमें संरक्षित स्मारक के 100 मीटर के दायरे में निर्मित इमारतों को सील करने का निर्देश था। जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने यह निर्णय तब लिया जब क्लब के वकील कपिल सिब्बल ने समय मांगा। अदालत ने एएसआइ की भूमिका पर सवाल उठाते हुए उन्हें नोटिस जारी किया है। पीठ ने यह भी बताया कि कई स्मारकों की स्थिति चिंताजनक है और संरक्षण कार्य की कमी है। इसके साथ ही, क्लब परिसर में स्थित ऐतिहासिक संरचनाओं के 20 मीटर के दायरे में भी गतिविधियों पर रोक लगाई गई थी, जिसे अब स्थगित कर दिया गया है।
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दिल्ली गोल्फ क्लब के सीलिंग आदेश पर रोक से क्लब में गतिविधियों को जारी रखने का अवसर मिलेगा।
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