सेबी ने रश्मि सलूजा को ₹2 करोड़ की अवैध कमाई लौटाने का निर्देश दिया
REL इनसाइडर ट्रेडिंग मामले में रश्मि सलूजा को सेबी का बड़ा झटका, ₹2 करोड़ की अवैध कमाई लौटाने का निर्देश
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भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने रेलिगेयर एंटरप्राइजेज लिमिटेड की पूर्व कार्यकारी चेयरपर्सन रश्मि सलूजा को ₹2 करोड़ की अवैध कमाई लौटाने का आदेश दिया है। उन पर ₹40 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है, जो ओपन ऑफर की घोषणा से पहले की गई भेदिया कारोबार से संबंधित है।
- 01सेबी ने रश्मि सलूजा को ₹2 करोड़ की अवैध कमाई लौटाने का निर्देश दिया।
- 02उन्हें ₹40 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है।
- 03यह मामला बर्मन समूह के ओपन ऑफर से पहले के सौदों से संबंधित है।
- 04सलूजा पर आरोप है कि उन्होंने अप्रकाशित मूल्य-संवेदनशील जानकारी का उपयोग किया।
- 05सेबी ने नवंबर 2023 में जांच शुरू की थी।
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भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने रेलिगेयर एंटरप्राइजेज लिमिटेड (आरईएल) की पूर्व कार्यकारी चेयरपर्सन रश्मि सलूजा को ₹2 करोड़ की अवैध कमाई लौटाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही उन पर ₹40 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला बर्मन समूह द्वारा 25 सितंबर, 2023 को आरईएल के आम शेयरधारकों के लिए ओपन ऑफर की घोषणा से पहले के सौदों से संबंधित है। सेबी ने आरोप लगाया कि सलूजा ने 21 और 22 सितंबर, 2023 को आरईएल के शेयर बेचे, जबकि उनके पास ओपन ऑफर से जुड़ी अप्रकाशित मूल्य-संवेदनशील जानकारी (यूपीएसआई) थी। जांच की शुरुआत नवंबर 2023 में बर्मन समूह से ईमेल मिलने के बाद हुई, जिसमें सलूजा के सौदों की जांच की मांग की गई थी। सलूजा ने दावा किया कि उन्हें ओपन ऑफर के बारे में 25 सितंबर, 2023 को ही पता चला, लेकिन सेबी ने पाया कि उनकी बातचीत में कोई हैरानी नहीं थी।
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यह निर्णय शेयर बाजार में निवेशकों के लिए एक चेतावनी है कि भेदिया कारोबार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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