झारखंड में बालू ठेकेदारों को तीन किश्तों में रॉयल्टी भुगतान की अनुमति
झारखंड में बालू ठेकेदारों को बड़ी राहत, अब 3 किश्तों में कर सकेंगे रॉयल्टी का भुगतान
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Image: Jagran
झारखंड सरकार ने बालू ठेकेदारों को राहत देते हुए रॉयल्टी का भुगतान अब तीन किश्तों में करने की अनुमति दी है। यह निर्णय नीलामी प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए लिया गया है, जिससे ठेकेदारों को वित्तीय बोझ कम करने में मदद मिलेगी।
- 01झारखंड सरकार ने ठेकेदारों को रॉयल्टी का भुगतान तीन किश्तों में करने की अनुमति दी है।
- 02पहली किश्त का भुगतान पहले वर्ष में करना होगा, जबकि अन्य किश्तें वित्तीय वर्ष की पहली और तीसरी तिमाही में देनी होंगी।
- 03पहली किश्त 50%, दूसरी और तीसरी किश्त 25% की होगी।
- 04आयकर और अन्य शुल्कों पर कोई छूट नहीं मिलेगी।
- 05देर से भुगतान करने पर ठेकेदारों को दंड का प्रावधान है।
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झारखंड में बालू ठेकेदारों को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने रॉयल्टी के भुगतान की प्रक्रिया में बदलाव किया है। अब ठेकेदार रॉयल्टी का भुगतान तीन किश्तों में कर सकेंगे। पहली किश्त का भुगतान पहले वर्ष में पहली परमिट के साथ करना होगा, जबकि दूसरी और तीसरी किश्त क्रमशः वित्तीय वर्ष की तीसरी और चौथी तिमाही में देनी होगी। पहली किश्त की राशि 50 प्रतिशत होगी, जबकि दूसरी और तीसरी किश्त की राशि 25 प्रतिशत होगी। हालांकि, आयकर, पर्यावरणीय सेस और अन्य शुल्कों में कोई छूट नहीं दी जाएगी। यदि ठेकेदार समय पर भुगतान नहीं करते हैं, तो उन्हें 25 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दंड देना होगा, जो अधिकतम 2500 रुपये तक हो सकता है। यह निर्णय ठेकेदारों को वित्तीय राहत देने और नीलामी प्रक्रिया को सुगम बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।
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इस नीति के माध्यम से बालू ठेकेदारों को वित्तीय राहत मिलेगी, जिससे वे अपने व्यवसाय को सुचारू रूप से चला सकेंगे।
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