सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम ट्रस्ट को दी राहत, राज्य सरकार की कार्रवाई पर लगाई रोक
जमीन मामले में सुप्रीम कोर्ट से आसाराम ट्र्स्ट को बड़ी राहत, राज्य सरकार की कार्रवाई पर रोक
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सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में आसाराम ट्रस्ट से 45,000 वर्ग मीटर जमीन वापस लेने के राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य को निर्देश दिया है कि अहमदाबाद स्थित आश्रम की संपत्तियों के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई न की जाए। अगली सुनवाई 5 मई को होगी।
- 01सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम ट्रस्ट की याचिका पर रोक लगाई।
- 02राज्य सरकार को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया।
- 03जमीन मोटेरा में नरेंद्र मोदी स्टेडियम के पास स्थित है।
- 04गुजरात हाईकोर्ट ने पहले कार्रवाई की अनुमति दी थी।
- 05अगली सुनवाई 5 मई को होगी।
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गुजरात में आसाराम ट्रस्ट से 45,000 वर्ग मीटर जमीन वापस लेने के राज्य सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अहमदाबाद स्थित आश्रम की संपत्तियों के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी और यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। यह मामला मोटेरा में नरेंद्र मोदी स्टेडियम के पास की जमीन से संबंधित है, जहां सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना है। पहले गुजरात हाईकोर्ट ने सरकार की कार्रवाई को अनुमति दी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाते हुए अगली सुनवाई 5 मई को तय की है। ट्रस्ट ने राज्य सरकार के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि आश्रम ने आवंटन की शर्तों का उल्लंघन किया है।
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इस निर्णय का असर आसाराम ट्रस्ट और उसके अनुयायियों पर पड़ेगा, जिससे उनकी संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
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