सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार की CBI जांच रोकने की अपील खारिज की
ED अधिकारियों पर मारपीट मामले में सुप्रीम कोर्ट से झारखंड सरकार को झटका, CBI जांच रहेगी जारी
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सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें CBI जांच को रोकने की मांग की गई थी। यह मामला ईडी अधिकारियों पर आरोपित संतोष कुमार द्वारा मारपीट के आरोप से संबंधित है। उच्च न्यायालय ने पहले ही मामले की जांच CBI को सौंपने का आदेश दिया था।
- 01सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार की CBI जांच रोकने की अपील खारिज की।
- 02ईडी अधिकारियों पर संतोष कुमार द्वारा मारपीट का आरोप लगाया गया है।
- 03झारखंड हाई कोर्ट ने पहले ही मामले की जांच CBI को सौंपने का आदेश दिया था।
- 04संतोष कुमार पर सरकारी धन के गबन का आरोप है।
- 05अदालत ने मामले की निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर बल दिया।
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सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें ईडी अधिकारियों पर आरोपित संतोष कुमार के साथ मारपीट के मामले में CBI जांच को रोकने की मांग की गई थी। उच्च न्यायालय ने 11 मार्च को CBI जांच का आदेश दिया था, यह देखते हुए कि संतोष कुमार पर पहले से ही आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह ईडी की जांच के दायरे में है। अदालत ने कहा कि आरोप केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों पर लगाए गए हैं, और मामले की निष्पक्ष जांच आवश्यक है। संतोष कुमार पर 23 करोड़ रुपये के सरकारी धन के गबन का आरोप है। ईडी ने कहा कि संतोष बिना समन के ही पूछताछ के लिए आया था और पूछताछ के दौरान उसने खुद को चोट पहुंचाई। इस मामले में झारखंड सरकार ने CBI जांच के खिलाफ अपील की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।
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इस मामले से ईडी की जांच प्रक्रिया पर असर पड़ेगा और इससे संबंधित अधिकारियों की कार्रवाई की निगरानी बढ़ेगी।
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