सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद को जमानत न देने के फैसले पर उठाए सवाल
'बेल नियम है और जेल अपवाद' सिद्धांत UAPA पर लागू ... उमर खालिद की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट Vs सुप्रीम कोर्ट

Image: Ndtv
सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद को जमानत न देने के अपने फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि 'बेल नियम है और जेल अपवाद' का सिद्धांत UAPA मामलों में भी लागू होता है। अदालत ने नार्को-टेरर गतिविधियों में शामिल एक आरोपी को जमानत दी, यह बताते हुए कि लंबी हिरासत में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का महत्व है।
- 01सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छोटी बेंचें बड़ी बेंच के फैसलों को कमजोर नहीं कर सकतीं।
- 02UAPA की धारा 43D(5) का उपयोग अनिश्चितकालीन हिरासत के लिए नहीं किया जा सकता।
- 03अदालत ने चेतावनी दी कि ट्रायल से पहले की हिरासत 'सजा' जैसी बन सकती है।
- 04NCRB के आंकड़ों के अनुसार, UAPA मामलों में दोषसिद्धि की दर 1.5% से 4% के बीच है।
- 05जम्मू-कश्मीर में UAPA मामलों में दोषसिद्धि की दर 2019 में शून्य थी और 2022 में केवल 0.89% थी।
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सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद को जमानत न देने के अपने फैसले पर सवाल उठाया है, यह कहते हुए कि 'बेल नियम है और जेल अपवाद' का सिद्धांत UAPA (अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट) मामलों में भी लागू होता है। जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने कहा कि छोटी बेंचें बड़ी बेंच के फैसलों को कमजोर नहीं कर सकतीं। यदि ट्रायल में अत्यधिक देरी होती है और आरोपी लंबे समय से जेल में है, तो संवैधानिक अदालतें जमानत दे सकती हैं। अदालत ने नार्को-टेरर गतिविधियों में शामिल एक आरोपी को जमानत दी, जो पिछले पांच वर्षों से हिरासत में था। जस्टिस भुइयां ने NCRB के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि UAPA मामलों में दोषसिद्धि की दर बेहद कम है, जो 1.5% से 4% के बीच है। जम्मू-कश्मीर में 2019 में दोषसिद्धि की दर शून्य थी। इस संदर्भ में, अदालत ने लंबी हिरासत और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मुद्दे पर चिंता व्यक्त की।
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यह निर्णय UAPA के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्तियों की जमानत की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है, जिससे उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा हो सकेगी।
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