नोएडा-ग्रेटर नोएडा में लागू हुई धारा 163, 5 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे
सावधान! एकसाथ 5 से ज्यादा लोग नोएडा-ग्रेनो में न निकलें, लागू हो गई है धारा 163

Image: News 18 Hindi
नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 28 से 30 मई तक धारा 163 लागू की गई है, जिसके तहत पांच से ज्यादा लोग एक साथ नहीं खड़े हो सकेंगे। यह कदम कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है, खासकर बकरा ईद और अन्य त्योहारों के मद्देनजर।
- 01धारा 163 के तहत 28 से 30 मई तक नोएडा-ग्रेनो में पांच से अधिक लोगों का एकत्र होना प्रतिबंधित है।
- 02इस दौरान बिना अनुमति प्रदर्शन या धरना देना नियमों के खिलाफ होगा।
- 03सरकारी दफ्तरों और विधानसभा के आसपास ड्रोन से शूटिंग पर प्रतिबंध रहेगा।
- 04प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने का निर्णय लिया है।
- 05अधिकारियों ने नागरिकों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है।
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नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पुलिस प्रशासन ने हाल ही में श्रमिकों के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर 28 से 30 मई तक धारा 163 लागू करने का निर्णय लिया है। इस धारा के तहत, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच से ज्यादा लोग एक साथ नहीं खड़े हो सकेंगे। यह कदम बकरा ईद और अन्य त्योहारों के दौरान संभावित भीड़भाड़ को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है। इस दौरान बिना अनुमति प्रदर्शन या धरना देना नियमों के खिलाफ होगा। सरकारी दफ्तरों और विधानसभा के आसपास ड्रोन से शूटिंग पर भी प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की योजना बनाई है और नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील की है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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धारा 163 लागू होने से नोएडा-ग्रेटर नोएडा में कानून-व्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
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