बिहार के तिरहुत प्रमंडल में 312 निजी स्कूलों को फीस वृद्धि के खिलाफ नोटिस
तिरहुत प्रमंडल में निजी स्कूलों की मनमानी पर बड़ा एक्शन: 312 स्कूलों को नोटिस, 7% से अधिक फीस बढ़ाने वाले अब रडार पर
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बिहार के तिरहुत प्रमंडल में प्रशासन ने 312 निजी स्कूलों को फीस वृद्धि अधिनियम 2019 के उल्लंघन पर नोटिस जारी किया है। प्रमंडलीय आयुक्त गिरिवर दयाल सिंह ने चेतावनी दी है कि निर्धारित सीमा से अधिक फीस लेने वाले स्कूलों को अभिभावकों से ली गई अतिरिक्त राशि लौटानी होगी।
- 01312 निजी स्कूलों को फीस वृद्धि अधिनियम का उल्लंघन करने पर नोटिस जारी किया गया।
- 02प्रमंडलीय आयुक्त ने स्कूलों को चेतावनी दी है कि अतिरिक्त फीस लौटानी होगी।
- 03जांच में पाया गया कि कई स्कूल 7% की निर्धारित सीमा का पालन नहीं कर रहे थे।
- 04अभिभावकों की शिकायतों के आधार पर कार्रवाई की गई है।
- 05इस कार्रवाई से अभिभावकों में राहत की उम्मीद जगी है।
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बिहार के तिरहुत प्रमंडल में प्रशासन ने निजी स्कूलों द्वारा मनमाने तरीके से फीस वसूली के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। प्रमंडलीय आयुक्त गिरिवर दयाल सिंह ने 312 निजी स्कूलों को नोटिस जारी किया है, जो निजी विद्यालय शुल्क वृद्धि अधिनियम 2019 का उल्लंघन कर रहे थे। इन स्कूलों को चेतावनी दी गई है कि वे अभिभावकों से ली गई अतिरिक्त राशि वापस करें, अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई अभिभावकों की लगातार शिकायतों के बाद की गई है, जिन्होंने आरोप लगाया था कि स्कूल फीस बढ़ाकर उन्हें आर्थिक बोझ डाल रहे हैं। जांच में यह भी सामने आया कि कई स्कूल सरकार द्वारा निर्धारित 7% की फीस वृद्धि सीमा का पालन नहीं कर रहे थे। प्रशासन की इस कार्रवाई से अभिभावकों में राहत की उम्मीद जगी है और इससे निजी स्कूलों में फीस निर्धारण में पारदर्शिता बढ़ने की संभावना है।
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इस कार्रवाई से अभिभावकों को राहत मिलेगी और निजी स्कूलों में फीस निर्धारण में पारदर्शिता बढ़ेगी।
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