बीमा कंपनी को मुर्गी दाना क्षति की भरपाई का आदेश
Lucknow News: बारिश में भीगा मुर्गी दाना, करनी होगी भरपाई
Amar Ujala
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श्रावस्ती एग्रोटेक प्रा. लि. ने लखनऊ में बीमा कंपनी के खिलाफ शिकायत की, जिसमें बारिश से खराब हुए मुर्गी दाने की भरपाई का दावा किया गया था। जिला उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को 60,502 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है।
- 01बीमा कंपनी ने मुर्गी दाना क्षति की भरपाई नहीं की
- 02आयोग ने 60,502 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया
- 03कंपनी ने 20 करोड़ रुपये का बीमा कराया था
- 04क्षति का कुल मूल्य 76,757 रुपये था
- 05अतिरिक्त मानसिक कष्ट और वाद व्यय के लिए 30,000 रुपये का भुगतान
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लखनऊ के अमौसी इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित श्रावस्ती एग्रोटेक प्रा. लि. ने बीमा कंपनी दि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि. के खिलाफ शिकायत की थी। कंपनी ने अप्रैल 2021 में जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग द्वितीय में वाद दायर किया, जिसमें बारिश के कारण मुर्गी दाना खराब होने का मामला था। कंपनी ने 20 करोड़ रुपये का बीमा कराया था, जिसके तहत उसे क्षतिपूर्ति का हक था। वर्ष 2019 में 240 बैग मुर्गी दाना आरा प्लांट से भागलपुर भेजा गया था, लेकिन रास्ते में भारी बारिश के कारण 76,757 रुपये का माल खराब हो गया। बीमा कंपनी ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। आयोग के अध्यक्ष अमरजीत त्रिपाठी और सदस्य प्रतिभा सिंह ने बीमा कंपनी को 60,502 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया, जिसमें 9 प्रतिशत ब्याज भी शामिल है। इसके अलावा मानसिक कष्ट के लिए 20,000 रुपये और वाद व्यय के लिए 10,000 रुपये अतिरिक्त देने का आदेश दिया गया।
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इस निर्णय से स्थानीय कृषि व्यवसायों को यह संदेश मिलता है कि बीमा कंपनियों से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए कानूनी उपाय किए जा सकते हैं।
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